नई दिल्ली:
1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार पर फैसला टाल दिया है। अब 15 मई से इस मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी।
सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट में अपने खिलाफ मामला खारिज करने की अर्जी दी थी। दिसंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सज्जन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केस में अभी और बहस की जरूरत है यानी अब उनकी याचिका पर फैसला 15 मई को भी नहीं आएगा, इस दिन केस पर बहस होगी।
सज्जन कुमार समेत पांच आरोपियों पर दिल्ली की निचली अदालत ने जुलाई 2010 में हत्या। दंगा फैलाने के अलावा दो समुदायों में नफरत फैलाने के आरोप तय किए थे।
सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट में अपने खिलाफ मामला खारिज करने की अर्जी दी थी। दिसंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सज्जन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केस में अभी और बहस की जरूरत है यानी अब उनकी याचिका पर फैसला 15 मई को भी नहीं आएगा, इस दिन केस पर बहस होगी।
सज्जन कुमार समेत पांच आरोपियों पर दिल्ली की निचली अदालत ने जुलाई 2010 में हत्या। दंगा फैलाने के अलावा दो समुदायों में नफरत फैलाने के आरोप तय किए थे।
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