प्रतीकात्मक फोटो.
चंडीगढ़ :
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय जुनैद खान की पीट-पीटकर हत्या करने के मुख्य आरोपी को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी. खान की पिछले साल बल्लभगढ़ के पास एक ट्रेन में कथित रूप से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी. जुनैद खान बीते साल 22 जून को दिल्ली से मथुरा जाने वाली ट्रेन में चढ़ा था, जब ट्रेन हरियाणा में बल्लभगढ़ के नजदीक थी तो उसकी कथित रूप से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी. वह और उसका भाई दिल्ली से ईद के लिए खरीदारी करके खांडवली गांव में अपने घर लौट रहे थे.
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जुनैद खान के शव को फरीदाबाद जिले में असावती गांव के पास फेंक दिया गया था. नरेश कुमार के वकील ने कहा कि न्यायमूर्ति दया चौधरी की एकल पीठ ने कुमार को अंतरिम जमानत दे दी जो खान की हत्या का आरोपी है. उसके वकील विश्वजीत विर्क ने कहा, 'हाईकोर्ट ने नरेश कुमार को अंतरिम जमानत दे दी.' उन्होंने कहा, 'निचली अदालत में मामले की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के मद्देनजर अदालत ने उसे अंतरिम जमानत दी है. यह आदेश दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका पर अंतिम फैसला आने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी.'
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कुमार आठ जुलाई 2017 से न्यायिक हिरासत में है. जुनैद खान के पिता जलालुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके बेटे की पीट-पीटकर हत्या के मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
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जुनैद खान के शव को फरीदाबाद जिले में असावती गांव के पास फेंक दिया गया था. नरेश कुमार के वकील ने कहा कि न्यायमूर्ति दया चौधरी की एकल पीठ ने कुमार को अंतरिम जमानत दे दी जो खान की हत्या का आरोपी है. उसके वकील विश्वजीत विर्क ने कहा, 'हाईकोर्ट ने नरेश कुमार को अंतरिम जमानत दे दी.' उन्होंने कहा, 'निचली अदालत में मामले की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के मद्देनजर अदालत ने उसे अंतरिम जमानत दी है. यह आदेश दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका पर अंतिम फैसला आने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी.'
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