FSSAI ने फूड शॉप्स के लिए जारी किए नए नियम, कहा Food Items के बारे में शेयर करें सारी जानकारी

10 या उससे ज्यादा जगहों पर खाने की दुकानें रखने वाले लाइसेंस धारक को मेनू कार्ड या बोर्ड या बुकलेट पर लिखे फूड आइटम्स के सामने उनमें पाई जाने वाली कैलोरी के बारे में बताना होगा.

FSSAI ने फूड शॉप्स के लिए जारी किए नए नियम, कहा Food Items के बारे में शेयर करें सारी जानकारी

अब जो खिला रहे हैं बताना होगा उसके बारे में सबकुछ, निए नियम.

फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने फूड सर्विस प्रतिष्ठानों को अनिवार्य नियमों के अनुसार परोसे जाने वाले फूड आइटम्स में कैलोरी वैल्यू, एलर्जी और पोषण से जुड़ी सभी तरह की जानकारी को शेयर करने और प्रदर्शित करने की सलाह दी है.इंफॉर्मेशन के मिसइंटरप्रिटेशन को लेकर रिप्रिजेंटेशन मिलने के बाद एफएसएसएआई ने राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को ये लिखा.

नियमों के अनुसार, 10 या उससे ज्यादा जगहों पर खाने की दुकानें रखने वाले लाइसेंस धारक को मेनू कार्ड या बोर्ड या बुकलेट पर लिखे फूड आइटम्स के सामने उनमें पाई जाने वाली कैलोरी के बारे में बताना होगा.

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इसके साथ ही उन्हें मेनू कार्ड या बोर्ड पर दिखाई गए फूड आइटम्स के सामने फूड एलर्जी से संबंधित जानकारी और वेजिटेरियन या नॉन- वेजिटेरियन लोगो के लिए इन चीजों को भी क्लियरली बताना होगा.

इसके अलावा, वे न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे, ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लिए वे रिलेटेड फूड बिजनेस ऑपरेटरों से ऊपर बताई गई जानकारी लेंगे और जहां भी लागू हो, अपनी वेबसाइट पर जानकारी देंगे.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)