फाइल फोटो
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सांढ़ को काबू में करने के तमिलनाडु के परंपरागत खेल जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाली सरकार की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने सोमवार सुबह याचिकाओं को सुनवाई के लिए पेश किया, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के लिए सहमति दी।
उल्लेखनीय है कि 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सांढ़ों को काबू करने के इस खेल (जल्लीकट्टू) पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित जानवरों की सूची से सांढ़ों को हटा दिया था। इस खेल पर से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था।
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
यह भी पढ़ें : जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर मलेशिया की अदालत में अपना मामला लड़ेगी भारतीय महिला
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने की SC में अपील
पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने वाली सरकार की शुक्रवार की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के उस निर्देश को चुनौती दी गई जिसके तहत तमिलनाडु में सांड को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटा दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने जल्लीकट्टू और गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में बैलगाड़ियों की दौड़ में सांढ़ों को शामिल करने की अनुमति दे दी है।
उल्लेखनीय है कि 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सांढ़ों को काबू करने के इस खेल (जल्लीकट्टू) पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित जानवरों की सूची से सांढ़ों को हटा दिया था। इस खेल पर से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था।
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
यह भी पढ़ें : जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर मलेशिया की अदालत में अपना मामला लड़ेगी भारतीय महिला
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने की SC में अपील
पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने वाली सरकार की शुक्रवार की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के उस निर्देश को चुनौती दी गई जिसके तहत तमिलनाडु में सांड को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटा दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने जल्लीकट्टू और गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में बैलगाड़ियों की दौड़ में सांढ़ों को शामिल करने की अनुमति दे दी है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
जल्लीकट्टू , पोंगल, तमिलनाडु पोंगल, सांढ़ से लड़ाई, सांढ़ दौड़, Jallikattu, Pongal, Bull Fighting, Bull Race