प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली में 1 जनवरी से चल रहे ऑड ईवन फॉर्मूला में महिलाओं और टू-व्हीलर्स को क्यों अलग रखा गया है। इस बाबत दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में बुधवार को जवाब देगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि महिलाओं और टू-व्हीलर्स को इस योजना के तहत छूट क्यों दी जा रही है। ऑड ईवन नियम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर भी हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस नियम पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने इस फैसले को जल्दबाजी में लागू कर दिया है, जो मौलिक अधिकारों का हनन है। क्या वकीलों को इस फॉर्मूले के तहत राहत मिल सकती है ये हाईकोर्ट तय करेगा, हालांकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस नियम पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने इस फैसले को जल्दबाजी में लागू कर दिया है, जो मौलिक अधिकारों का हनन है। क्या वकीलों को इस फॉर्मूले के तहत राहत मिल सकती है ये हाईकोर्ट तय करेगा, हालांकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
ऑड ईवन, महिलाएं, दुपहिया वाहन, हाईकोर्ट, दिल्ली सरकार, Odd Even, Women, Two Wheelers, High Court, Government