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This Article is From Mar 23, 2016

वायरल वीडियो में नशे में नहीं था पुलिसकर्मी, मुआवजे के लिए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

वायरल वीडियो में नशे में नहीं था पुलिसकर्मी, मुआवजे के लिए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: एक समय वीआईपी की सुरक्षा टीमों में सेवा दे चुके दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके एक वीडियो में उन्हें 'गलत तरीके से' पेश करने के लिए मुआवजा मांगा है। पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में इस पुलिसकर्मी को कथित रूप से नशे की हालत में मेट्रो के एक डिब्बे में डगमगाते और फर्श पर गिरते हुए दिखाया गया था।

हेड कांस्टेबल सलीम पी. के. को वीडियो में दिल्ली मेट्रो के एक डिब्बे में गिरते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि वह नशे में नहीं थे, बल्कि ड्यूटी से लौटते वक्त उनके दिमाग की नसों में बड़ा अवरोध आने के कारण वह होश खो रहे थे।

सलीम की याचिका एक अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए आ सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी इस मजबूरी वाली हालत का वीडियो बनाया गया और उसे विभिन्न समाचार चैनलों द्वारा यह आरोप लगाते हुए दिखाया गया कि वह नशे में थे और यह 'सुनवाई के बगैर एक कथित अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने' का मामला है।

केरल के रहने वाले और साल 1986 में दिल्ली पुलिस में शामिल सलीम को यह वीडियो सामने आने के बाद निलंबित कर दिया गया था। वह केन्द्रीय खाद्य एवं वितरण मंत्री राम विलास पासवान, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की सुरक्षा टीम में सेवाएं दे चुके हैं।

हालांकि सलीम द्वारा अपनी चिकित्सकीय स्थिति की जानकारी देने के बाद पुलिस ने उनकी सेवाएं बहाल कर दी थीं और निलंबन काल को 'ड्यूटी को दिया गया समय' माना था।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

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