प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
ग्रीन टैक्स मामले मे एमसीडी के टोल कांट्रेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन टैक्स लगाने के बाद दिल्ली में ट्रकों की इंट्री में 30 फीसदी की गिरावट आई है। टोल में भी 30 फीसदी की कमी आने पर निगम ने सात करोड़ की गारंटी जब्त कर ली है।
टोल में कमी आने से गारंटी जब्त
कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वह ग्रीन टैक्स वसूल रही है। निगम को गारंटी जब्त न करने के आदेश दिए जाएं। कंपनी ने चीफ जस्टिस को बताया कि ग्रीन टैक्स वसूलने से उसे नुकसान हो रहा है। वह टोल का कांट्रैक्ट छोड़ने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने निगम से जवाब मांगा है और इस मामले की 10 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
कामर्शियल वाहनों से ग्रीन टैक्स की वसूली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आने वाले कामर्शियल वाहनों से 1 नवंबर से चार महीने के लिए लिए 700 से 1300 रुपये ग्रीन टैक्स वसूलने के आदेश दिए थे। हालांकि कोर्ट ने एंबुलेंस, यात्री बस और खाने-पीने के सामान वाले वाहनों को छूट दी है। कंपनी का कहना है कि करार के मुताबिक उसे निगम को हर हफ्ते 10.5 करोड़ रुपये देने हैं, लेकिन ग्रीन टैक्स के चलते वाहनों में गिरावट आई है तो वह 30 फीसदी कम रुपये निगम को दे रहा है।
टोल में कमी आने से गारंटी जब्त
कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वह ग्रीन टैक्स वसूल रही है। निगम को गारंटी जब्त न करने के आदेश दिए जाएं। कंपनी ने चीफ जस्टिस को बताया कि ग्रीन टैक्स वसूलने से उसे नुकसान हो रहा है। वह टोल का कांट्रैक्ट छोड़ने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने निगम से जवाब मांगा है और इस मामले की 10 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
कामर्शियल वाहनों से ग्रीन टैक्स की वसूली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आने वाले कामर्शियल वाहनों से 1 नवंबर से चार महीने के लिए लिए 700 से 1300 रुपये ग्रीन टैक्स वसूलने के आदेश दिए थे। हालांकि कोर्ट ने एंबुलेंस, यात्री बस और खाने-पीने के सामान वाले वाहनों को छूट दी है। कंपनी का कहना है कि करार के मुताबिक उसे निगम को हर हफ्ते 10.5 करोड़ रुपये देने हैं, लेकिन ग्रीन टैक्स के चलते वाहनों में गिरावट आई है तो वह 30 फीसदी कम रुपये निगम को दे रहा है।
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