प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एमसीडी के लिए टोल वसूलने वाली कंपनी एसएमवाईआर को 1 फरवरी से काम न करने की इजाजत दी। ट्रकों से ग्रीन टैक्स वसूलने में हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट से हटने देने का आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से 3 हफ्ते में वैकल्पिक इंतजाम करने को कहा।
शहर में ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी से हुआ नुकसान
कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद होने से उन्हें नुकसान हो रहा है। ऐसे में अदालत एमसीडी को आदेश दे कि उसकी गारंटी मनी को जब्त न किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन टैक्स वसूलने के आदेश से उस पर अतिरक्त भार पड़ रहा है जबकि उसके कांट्रेक्ट में यह नहीं था। लिहाजा वह कांट्रेक्ट खत्म करने को भी तैयार है।
शहर में ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी से हुआ नुकसान
कंपनी ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद होने से उन्हें नुकसान हो रहा है। ऐसे में अदालत एमसीडी को आदेश दे कि उसकी गारंटी मनी को जब्त न किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन टैक्स वसूलने के आदेश से उस पर अतिरक्त भार पड़ रहा है जबकि उसके कांट्रेक्ट में यह नहीं था। लिहाजा वह कांट्रेक्ट खत्म करने को भी तैयार है।
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