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This Article is From Aug 22, 2017

टेरर फंडिंग केस : कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत अर्जी खारिज

टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी.

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टेरर फंडिंग केस : कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत अर्जी खारिज
शब्बीर शाह की फाइल तस्वीर
नई दिल्ली: टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी. अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि वह इस बात की जांच कर रहा है कि क्या शब्बीर शाह ने भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की खातिर पाकिस्तान जैसे 'दुश्मन देशों' से पैसे लिए.

ईडी ने कहा कि शब्बीर शाह ने अपने बैंक खाते में आई बड़ी रकम का स्रोत बताने से इनकार कर दिया. इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि अपराध गंभीर है और यदि शब्बीर शाह को जमानत दे दी गई, तो मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है.

यह भी पढ़ें: सभी अलगाववादी नेताओं में सबसे अमीर हैं शब्‍बीर शाह: एनआईए

अदालत ने कहा, 'इस मामले में जांच निर्णायक चरण में है और गवाहों को प्रभावित करने एवं सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है.' ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि सह-आरोपी मोहम्मद असलम ने ईडी और दिल्ली पुलिस को बताया था कि वह शाह के लिए कैरियर के तौर पर काम करता रहा है. शब्बीर इस समय न्यायिक हिरासत में हैं.

VIDEO: अलगाववादी नेताओं ने बटोरी बेहिसाब दौलत
बीते 3 अगस्त को ईडी ने आरोप लगाया था कि शब्बीर शाह धन का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए करके देश को 'तबाह' कर रहे थे, जिसके बाद अदालत ने अलगाववादी नेता को ईडी की हिरासत में भेज दिया था. घाटी में अशांति भड़काने के लिए आतंकवाद के कथित वित्त पोषण के एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा कई हुर्रियत नेताओं को हिरासत में लेने के एक दिन बाद ईडी ने शब्बीर को गिरफ्तार किया था.

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