सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा की नई डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। दिल्ली और NCR में 31 मार्च तक के लिए यह आदेश लागू है। कोर्ट ने कहा कि इससे आम आदमी प्रभावित नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में नहीं बिकेंगी ये लग्जरी डीज़ल कारें
ग्रीन टैक्स दोगुना
इसके अलावा कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स भी दोगुना कर दिया गया है। ग्रीन टैक्स अब 1400 और 2600 रुपये कर दिया है, जो पहले 700 और 1300 रुपये था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पीठ ने यह भी कहा कि फिलहाल उन वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जिनका गंतव्य राजधानी नहीं है। ऐसे वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग आठ और राजमार्ग एक के रास्ते दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
टैक्सी भी सीएनजी में चले
इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि डीजल पर चलने वाली टैक्सी अब सीएनजी में ही चलें। 31 मार्च तक इन्हें सीएनजी में बदला जाए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीजल वाहनों के पंजीकरण पर लगाया गया प्रतिबंध 1 जनवरी, से 31 मार्च, 2016 तक प्रभावी रहेगा, लेकिन 2000 सीसी से कम इंजन की क्षमता वाली यात्री कारें इसमें शामिल नहीं है।
प्रदूषण से जंग पर इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की कही खास बातें-
-केंद्र-दिल्ली सरकार मिलकर काम क्यों नहीं करतीं
-क्रेडिट लेने मौका हाथ से क्यों जाने दे रहे
-पेट्रोल-डीजल में मिलावट पर भी चिंता
-पेट्रोल-डीजल में मिलावट से प्रदूषण ज्यादा
-पेट्रोल पंपों के मामले में भी बने पॉलिसी
-दिल्ली में 86 लाख गाड़ियां एमिकस क्यूरी
-साल 2000 से 2015 तक 97% गाड़ियां बढ़ीं
-डीजल गाड़ियों की संख्या 30% बढ़ी
-न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस से ज़्यादा गाड़ियां
-न्यूयॉर्क में 77 लाख गाड़ियां
-लॉस एंजेलिस में 65 लाख गाड़ियां
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में नहीं बिकेंगी ये लग्जरी डीज़ल कारें
ग्रीन टैक्स दोगुना
इसके अलावा कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स भी दोगुना कर दिया गया है। ग्रीन टैक्स अब 1400 और 2600 रुपये कर दिया है, जो पहले 700 और 1300 रुपये था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पीठ ने यह भी कहा कि फिलहाल उन वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जिनका गंतव्य राजधानी नहीं है। ऐसे वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग आठ और राजमार्ग एक के रास्ते दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
टैक्सी भी सीएनजी में चले
इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि डीजल पर चलने वाली टैक्सी अब सीएनजी में ही चलें। 31 मार्च तक इन्हें सीएनजी में बदला जाए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीजल वाहनों के पंजीकरण पर लगाया गया प्रतिबंध 1 जनवरी, से 31 मार्च, 2016 तक प्रभावी रहेगा, लेकिन 2000 सीसी से कम इंजन की क्षमता वाली यात्री कारें इसमें शामिल नहीं है।
प्रदूषण से जंग पर इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की कही खास बातें-
-केंद्र-दिल्ली सरकार मिलकर काम क्यों नहीं करतीं
-क्रेडिट लेने मौका हाथ से क्यों जाने दे रहे
-पेट्रोल-डीजल में मिलावट पर भी चिंता
-पेट्रोल-डीजल में मिलावट से प्रदूषण ज्यादा
-पेट्रोल पंपों के मामले में भी बने पॉलिसी
-दिल्ली में 86 लाख गाड़ियां एमिकस क्यूरी
-साल 2000 से 2015 तक 97% गाड़ियां बढ़ीं
-डीजल गाड़ियों की संख्या 30% बढ़ी
-न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस से ज़्यादा गाड़ियां
-न्यूयॉर्क में 77 लाख गाड़ियां
-लॉस एंजेलिस में 65 लाख गाड़ियां
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