नई दिल्ली:
गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में पिंटो परिवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ छात्र के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 1 दिसंबर को होगी. सुनवाई पिता के वकील सुशील टेकरीवाल के मुताबिक पिंटो परिवार बेहद प्रभावशाली है, ऐसे में वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
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याचिका में कहा गया है कि पिंटो परिवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द किया जाए. याचिका में ये भी कहा गया है कि सीबीआई ने हाई कोर्ट में कहा था कि जांच अहम मोड़ पर है और पिंटो परिवार की भूमिका को खारिज नहीं किया जा सकता. सीबीआई ने ये भी कहा था कि इस मामले में पिंटों परिवार की भूमिका की जांच जरूरी है. इसलिए पिंटो परिवार को हाई कोर्ट से मिली राहत को रद्द किया जाए.
पढ़ें: प्रद्युम्न हत्याकांड: कंडक्टर अशोक को मिली जमानत, तीन महीने बाद जेल से आएगा बाहर
दरअसल इसी महीने हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए पिंटो परिवार को प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच में सहयोग करने, कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने के भी निर्देश दिए थे.
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दरअसल इसी महीने हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए पिंटो परिवार को प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच में सहयोग करने, कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने के भी निर्देश दिए थे.
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