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This Article is From Feb 10, 2016

नर्सरी दाखिला : निजी स्कूलों के क्राइटेरिया एवं मैनेजमेंट कोटा पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

नर्सरी दाखिला : निजी स्कूलों के क्राइटेरिया एवं मैनेजमेंट कोटा पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
प्रतीकात्‍मक फोटो...
नई दिल्‍ली: नर्सरी दाखिले में निजी स्कूलों द्वारा तय किए गए क्राइटेरिया एवं मैनेजमेंट कोटा को लेकर दिल्‍ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल कोई स्टे नहीं दिया गया है, लिहाज़ा दाखिला प्रक्रिया मैनेजमेंट कोटा के तहत जारी रहेगी। हाईकोर्ट के सिंगल जज के फ़ैसले को दिल्ली सरकार ने डबल बेंच में चुनोती दी है। नर्सरी में दाखिले के लिए चार साल की उम्रसीमा तय करने के सरकार के फैसले पर भी हाईकोर्ट रोक लगा चुका है।

दरअसल, नर्सरी दाखिले में निजी स्कूलों द्वारा तय किए गए क्राइटेरिया एवं मैनेजमेंट कोटे को दिल्ली सरकार द्वारा खत्म करने के आदेश पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने दिल्‍ली सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए कहा कहा था कि फिलहाल दिल्‍ली के सभी निजी स्‍कूल उपराज्‍यपाल के सर्कुलर के आधार पर अपने द्वारा तय किए गए क्राइटेरिया के अनुसार ही नर्सरी दाखिला लेंगे। दिल्‍ली सरकार को निजी स्‍कूलों की स्‍वायत्‍ता में हस्‍तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उनके द्वारा दिल्‍ली सरकार की अधिसूचना पर लगाई गई रोक मामले की अगली सुनवाई तक जारी रहेगी।

दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिला को लेकर मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का आदेश जारी किया था। बीते 29 जनवरी को दिल्ली सरकार ने यह क्राइटेरिया खत्म करने के अपने निर्णय को सही करार देते हुए कहा था कि मैनेजेंट कोटा एक रैकेट है, जिसे निजी स्कूल चला रहे हैं।

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