दिल्ली के जहांगीरपुरी एरिया में 20 अप्रैल को अतिक्रमण विरोधी अभियान (Anti-encroachment drive)के दौरान कोई घर नहीं गिराया गया और इस दौरान किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया गया. बीजेपी के नियंत्रण वाले, उत्तरी दिल्ली नगरीय निकाय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी. जहांगीापुरी में कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में अपना पक्ष रखते हुए उत्तरी दिल्ली नगरनिगम ने इन आरोपों को सरासर झूठ करार दिया और याचिकाकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की. गौरतलब है कि इस मामले में याचिकाकर्ता मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए- हिंद और माकपा नेता बृंदा करात हैं.
अपने हलफनामे में उत्तरी दिल्ली नगरीय निकाय ने कहा कि अतिक्रमणरोधी अभियान के दौरान केवल सार्वजनिक रोड पर अनधिकृत अस्थायी निर्माण और दुकानों को हटाया गया था. इसमें यह भी कहा गया है कि बिल्डिंग लाइन को बरकरार रखा गया और केवल घरों व दुकानों की सीमा से परे कचरे के बोरों और अन्य संरचनाओं (Garbage and structures)को हटाया गया. याचिकाकर्ताओं की इस दलील कि नगरीय निकाय की ओर से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, नार्थ डेल्टी म्युनिसिपल कार्पोरेशन (NDMC) की ओर से कहा गया कि Delhi Municipal Corporation Act के प्रावधानों अंतर्गत उसे ऐसी कार्रवाई के लिए 'एडवांस' में कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है. नगरीय निकाय ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाने के लिए जानबूझकर जानकारी को दबाने का प्रयास किया.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर के अपना काम जारी रखने संबंधी आलोचना के जवाब में नगरीय निकाय ने कहा कि ऐसे अभियान तब तक जारी रहते हैं जब तक अधिकारियों को कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं दिखाया जाता. नगरीय निकाय की ओर से कहा गया, 'यह एक सामान्य अनुभव है कि जब भी कानून का पालन करने वाली एजेंसियां, अधिनियम के सेक्शन 322 के अंतर्गत अनधिकृत निर्माणों या अन्य अतिक्रमणों को हटाने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं तो प्रभावित पक्ष, गलत तरीके से यह तर्क देकर अधिकारियों को गुमराह करते हैं कि अदालत ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है.'
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