सीसीटीवी फुटेज में मर्सिडीज को युवक को टक्कर मारते दिखाया गया
नई दिल्ली:
दिल्ली में मर्सिडीज़ से सिद्धार्थ शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता को गिरफ़्तार कर लिया है। पिता को शनिवार के दिन कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की जानकारी के मुताबिक यह पहला मौका नहीं है जब उनके बेटे पर तेज़ रफ्तार ड्राइविंग का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि फरवरी 2015 को इस मर्सिडीज़ कार का गलत पार्किंग के लिए चालान हुआ था। अप्रैल और जून 2015 को इस गाड़ी का तेज रफ्तार के लिए चालान किया गया। इस साल मार्च में भी इस कार का जानलेवा ड्राइविंग के लिए 1000 रुपये का चालान हुआ था जो अब तक पैंडिंग है।
गैर इरादतन हत्या का मामला
पिता के ख़िलाफ़ नाबालिग़ बेटे को जानलेवा ड्राइविंग के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। तब जबकि बेटे द्वारा तेज़ रफ्तार ड्राइविंग का यह पहला मौका नहीं है ऐसे में उन्होंने अपने बेटे को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? ऐसे कई सवाल मुंह बाए खड़े हैं। इधर नाबालिग आरोपी के ख़िलाफ़ ग़ैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग दिल्ली के एक रिहायशी इलाक़े में कार चला रहा था और उसने सड़क पार कर रहे सिद्धार्थ को टक्कर मार दी थी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी।
पुलिस के मुताबिक, हादसे के वक्त कार की गति करीब 100 किमी प्रति घंटा के आसपास थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सिद्धार्थ करीब 10 फीट तक उछल गए। इस बात के कोई संकेत नहीं मिले कि ड्राइवर ने हादसे को बचाने की कोशिश की या वाहन की गति कम की। मामले से जुड़े किशोर के व्यवसायी पिता के आज कोर्ट में पेश होने की संभावना थी, लेकिन वे आज पेश नहीं हुए। उन्हें एक नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 अप्रैल को केस भी दर्ज किया था। सिद्धार्थ के पिता हेमराज का कहना है कि मामले में 12वीं के किशोर से बड़ी गलती उसके पिता की थी। उन्होंने कहा, 'पिता ने ही एक किशोर को कार लेकर दिल्ली की सड़क पर जाने दिया।' पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाए।
गैर इरादतन हत्या का मामला
पिता के ख़िलाफ़ नाबालिग़ बेटे को जानलेवा ड्राइविंग के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। तब जबकि बेटे द्वारा तेज़ रफ्तार ड्राइविंग का यह पहला मौका नहीं है ऐसे में उन्होंने अपने बेटे को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? ऐसे कई सवाल मुंह बाए खड़े हैं। इधर नाबालिग आरोपी के ख़िलाफ़ ग़ैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग दिल्ली के एक रिहायशी इलाक़े में कार चला रहा था और उसने सड़क पार कर रहे सिद्धार्थ को टक्कर मार दी थी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी।
पुलिस के मुताबिक, हादसे के वक्त कार की गति करीब 100 किमी प्रति घंटा के आसपास थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सिद्धार्थ करीब 10 फीट तक उछल गए। इस बात के कोई संकेत नहीं मिले कि ड्राइवर ने हादसे को बचाने की कोशिश की या वाहन की गति कम की। मामले से जुड़े किशोर के व्यवसायी पिता के आज कोर्ट में पेश होने की संभावना थी, लेकिन वे आज पेश नहीं हुए। उन्हें एक नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 अप्रैल को केस भी दर्ज किया था। सिद्धार्थ के पिता हेमराज का कहना है कि मामले में 12वीं के किशोर से बड़ी गलती उसके पिता की थी। उन्होंने कहा, 'पिता ने ही एक किशोर को कार लेकर दिल्ली की सड़क पर जाने दिया।' पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाए।
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