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This Article is From Apr 11, 2016

मर्सिडीज हिट एंड रन : जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी छात्र को दो दिन की पुलिस रिमांड में भेजा

मर्सिडीज हिट एंड रन : जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी छात्र को दो दिन की पुलिस रिमांड में भेजा
आरोप है कि किशोर वह मर्सिडीज चला रहा था जिसकी टक्कर से शख्स की मौत हुई
नई दिल्ली: पिछले हफ्ते दिल्ली के सिविल लाइन्स एरिया में 32 साल के सिद्धार्थ शर्मा नामक शख्स को अपने पिता की मर्सिडीज कार से मार देने के आरोपी 12वीं क्लास के छात्र को दो दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। उसने रविवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसे सोमवार को जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया गया जिसने उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

नाबालिग आरोपी के ख़िलाफ़ ग़ैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। किशोर के पिता को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था जिन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया जहां उन्हें जमानत मिल गई। पिता के ख़िलाफ़ नाबालिग़ बेटे को जानलेवा ड्राइविंग के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।

नाबालिग आरोपी के ख़िलाफ़ ग़ैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। किशोर के पिता को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था जिन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया जहां उन्हें जमानत मिल गई। पिता के ख़िलाफ़ नाबालिग़ बेटे को जानलेवा ड्राइविंग के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।

पिता जमानत पर रिहा...
ऐक्सिडेंट के चार दिन बाद किशोर 18 साल का हुआ। वह ही कथित तौर पर मर्सिडीज चला रहा था जब यह ऐक्सिडेंट हुआ। तब मर्सिडीज 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह मर्सिडीज की टक्कर के बाद युवक 10 फीट ऊपर उछल गया था।

पुलिस का कहना है कि आरोपी किशोर अपनी वकीलों के साथ सरेंडर करने आया था। उसके वकीलों ने जमानत की अर्जी डाली जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला जुवेनाइल बोर्ड के पास है।

सिद्धार्थ की बहन शिल्पा शर्मा का कहना है, 'यदि कानून इस मामले में कुछ नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए और यदि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कुछ नहीं करता तो लोगों को सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग करनी चाहिए।'

पहले भी आरोपी किशोर के कट चुके हैं चालान...
पिछले साल भी इसी नाबालिग को तीन बार जुर्माना भरना पड़ा था। दो बार उसने ओवरस्पीडिंग की थी और एक बार गलत जगह पार्किंग की थी। बताया जा रहा है कि फरवरी 2015 को इस मर्सिडीज़ कार का गलत पार्किंग के लिए चालान हुआ था। अप्रैल और जून 2015 को इस गाड़ी का तेज रफ्तार के लिए चालान किया गया। इस साल मार्च में भी इस कार का जानलेवा ड्राइविंग के लिए 1000 रुपये का चालान हुआ था जो अब तक पेंडिंग है।

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