हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई थीं
नई दिल्ली:
दिल्ली के मर्सिडीज हिट एंड रन केस के किशोर आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देने के लिए जमानत दे दी है। इस घटना में 32 साल के एक मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव सिद्धार्थ शर्मा की मौत हो गई थी। जब यह हादसा हुआ, तब वह सिविल लाइन्स इलाके में कथित रूप से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मर्सिडीज़ चला रहा था। हादसे के चार दिन बाद ही यह छात्र 18 साल का हो गया था। उसका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है।
पिछले हफ्ते खारिज हो गई थी जमानत अर्जी
पिछले हफ्ते बोर्ड ने उसकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह 'पहले भी अपराध करता रहा है'। पिछले साल भी इस छात्र का तीन बार चालान काटा गया था। इनमें से दो बार ओवरस्पीडिंग के लिए, और एक बार गलत पार्किंग के लिए उसका चालान काटा गया था। पुलिस के मुताबिक, इसी कारण उस पर गैर-इरादतन हत्या (हत्या के समकक्ष नहीं) का मामला दायर किया गया है।
लड़के के पिता पर गैर-इरादतन हत्या (हत्या के समकक्ष नहीं) में मदद करने का आरोप लगाया गया है। सिद्धार्थ शर्मा के परिवार की मांग है कि छात्र पर संशोधित जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किसी वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए।
पिछले हफ्ते खारिज हो गई थी जमानत अर्जी
पिछले हफ्ते बोर्ड ने उसकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह 'पहले भी अपराध करता रहा है'। पिछले साल भी इस छात्र का तीन बार चालान काटा गया था। इनमें से दो बार ओवरस्पीडिंग के लिए, और एक बार गलत पार्किंग के लिए उसका चालान काटा गया था। पुलिस के मुताबिक, इसी कारण उस पर गैर-इरादतन हत्या (हत्या के समकक्ष नहीं) का मामला दायर किया गया है।
लड़के के पिता पर गैर-इरादतन हत्या (हत्या के समकक्ष नहीं) में मदद करने का आरोप लगाया गया है। सिद्धार्थ शर्मा के परिवार की मांग है कि छात्र पर संशोधित जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किसी वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए।
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