नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने लाल किला हमला मामले में फांसी की सज़ा पाए मोहम्मद आरिफ उर्फ़ अशफाक को दोबारा पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी की इजाज़त दे दी है।
अब यह सुनवाई खुली अदालत में होगी। इससे पहले आरिफ की पुनर्विचार याचिका और क्यूरेटिव पेटिशन ख़ारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा के मामलों में रिव्यू पेटिशन की सुनवाई खुली अदालत में करने के पुराने फैसले के आधार पर आरिफ को ये राहत दी है।
हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पेटिशन को खुली अदालत में करने का फैसला सुनाया था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि जिनकी क्यूरेटिव भी खारिज हो चुकी है, उन्हें ये मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब आरिफ को ये मौका दिया गया है।
अब यह सुनवाई खुली अदालत में होगी। इससे पहले आरिफ की पुनर्विचार याचिका और क्यूरेटिव पेटिशन ख़ारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा के मामलों में रिव्यू पेटिशन की सुनवाई खुली अदालत में करने के पुराने फैसले के आधार पर आरिफ को ये राहत दी है।
हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पेटिशन को खुली अदालत में करने का फैसला सुनाया था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि जिनकी क्यूरेटिव भी खारिज हो चुकी है, उन्हें ये मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब आरिफ को ये मौका दिया गया है।
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