नई दिल्ली:
देशद्रोह के आरोपी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्या ने मंगलवार देर रात दिल्ली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें जेएनयू के प्रशासनिक ब्लॉक से यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट तक लाया गया और एक निजी सुरक्षा गाड़ी में वसंत विहार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस दौरान यहां भारी सुरक्षा के इंतजाम रहे। इसके बाद दोनों को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। पुलिस ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि दोनों को कहां ले जाया गया।
दोनों को आज मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने की संभावना
दोनों आरोपी छात्रों को संभवत: आज (बुधवार को) मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने की संभावना है। ये छात्र बीती रविवार रात से जेएनयू कैंपस में ही थे।
अन्य आरोपी छात्र हैं रामा नागा, आशुतोष कुमार और अनंत प्रकाश
इस मामले में कन्हैया कुमार, खालिद और भट्टाचार्य के अलावा अन्य आरोपी छात्र हैं रामा नागा, आशुतोष कुमार और अनंत प्रकाश। दिल्ली पुलिस ने गत 20 फरवरी को खालिद, भट्टाचार्य, नागा, आशुतोष और प्रकाश के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था। विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज शाम जब खालिद और भट्टाचार्या कैंपस से जा रहे थे तो मीडिया को उनका पीछा करने से रोकने के लिए मानव श्रृंखला बनाई थी। खालिद और भट्टाचार्य उन पांच छात्रों में हैं, जिन्होंने संसद भवन हमले के दोषी अफजल गुरु की नौ फरवरी को बरसी के मौके पर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी नारेबाजी की थी।
ये लोग खुद ही सरेंडर करना चाहते थे : जेएनयू प्रोफेसर अजय पटनायक
छात्रों के सरेंडर किए जाने के बाबत जेएनयू के प्रोफेसर अजय पटनायक ने कहा कि 'ये लोग खुद ही सरेंडर करना चाहते थे, इसलिए कोर्ट के समक्ष गए थे। लिहाजा, कोर्ट के आदेशानुसार इन लोगों ने सरेंडर किया।' उन्होंने कहा कि 'इनके देर रात सरेंडर किए जाने के बाद उम्मीद है कि ये लोग सुरक्षित रहेंगे और इनके साथ ऐसा न हो जैसा कि कन्हैया के साथ हुआ। इस मामले में टीचर एसोसिएशन की मांग है कि मामले की आंतरिक जांच हो और छात्र उसमें सहयोग करते हुए अपना पक्ष रखें।' वीडियो के बाबत उनका कहना है कि 'देशविरोधी नारेबाजी करने वालों के समर्थन में हम लोग नहीं हैं, लेकिन नारेबाजी करने वाले कौन लोग थे ये इंक्वायरी कमेटी द्वारा पता लगाया जाएगा।'
उमर और अनिर्बान को न्यायपालिका में विश्वास है : जेएनयू छात्र संघ उपाध्यक्ष शेहला राशिद
वहीं, जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष शेहला राशिद ने NDTV से कहा कि ' उमर और अनिर्बान न्यायपालिका में विश्वास है।'
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए थे सरेंडर करने के निर्देश
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जेएनयू के दो छात्रों उमर खालिद और अनिर्बन को सरेंडर करने का निर्देश दिया था और अब इस मामले की सुनवाई आज (बुधवार को) होगी। कोर्ट ने फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार कर दिया और कहा कि इनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने खालिद और अनिर्बान के वकीलों से कहा, आपको सरेंडर करना होगा, आप जगह, वक्त बताएं जहां पुलिस आपको गिरफ्तार करे।' जो जगह बताई गई उस पर पुलिस ने आपत्ति जताई।
सुरक्षा और कोर्ट में ही समर्पण करने की याचिका दायर की थी
इससे पहले हाईकोर्ट से सुरक्षा और कोर्ट में ही समर्पण करने की याचिका उमर खालिद के वकीलों ने दायर की थी। इस याचिका में कन्हैया कुमार के साथ पटियाला हाउस में हुए हंगामे को आधार बनाया गया है। यह याचिका एक और आरोपी अनिर्बन की ओर से भी दायर की गई है।
पुलिस विकल्पों का उपयोग करेगी : बस्सी
दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि अगर जेएनयू के पांचों आरोपी छात्र जांच अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो पुलिस अपने विकल्पों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगी।
'अगर आरोपी छात्र कानून का पालन नहीं करेंगे, तो हमारे पास विकल्प हैं'
बस्सी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संबंधित कार्यक्रम में देशविरोधी भाषण हुए और नारेबाजी की गई। हम जानते हैं कि कुछ लोग इसमें शामिल हैं जो इसके बाद फरार हो गए थे और अब लौट आए हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा, आज, हम उन छात्रों का इंतजार कर सकते हैं ताकि उनको सदबुद्धि मिले और वे पुलिस के साथ सहयोग करें। बस्सी ने कहा, अगर हम महसूस करते हैं कि वे कानून का पालन नहीं करेंगे तो हमारे पास विकल्प हैं और हम उन विकल्पों का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेंगे। छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि देशद्रोह के प्रावधान को हटाना अनुचित रहेगा और राष्ट्र के हित में इसे कमजोर नहीं करना चाहिए। (इनपुट भाषा से भी)
दोनों को आज मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने की संभावना
दोनों आरोपी छात्रों को संभवत: आज (बुधवार को) मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने की संभावना है। ये छात्र बीती रविवार रात से जेएनयू कैंपस में ही थे।
अन्य आरोपी छात्र हैं रामा नागा, आशुतोष कुमार और अनंत प्रकाश
इस मामले में कन्हैया कुमार, खालिद और भट्टाचार्य के अलावा अन्य आरोपी छात्र हैं रामा नागा, आशुतोष कुमार और अनंत प्रकाश। दिल्ली पुलिस ने गत 20 फरवरी को खालिद, भट्टाचार्य, नागा, आशुतोष और प्रकाश के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था। विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज शाम जब खालिद और भट्टाचार्या कैंपस से जा रहे थे तो मीडिया को उनका पीछा करने से रोकने के लिए मानव श्रृंखला बनाई थी। खालिद और भट्टाचार्य उन पांच छात्रों में हैं, जिन्होंने संसद भवन हमले के दोषी अफजल गुरु की नौ फरवरी को बरसी के मौके पर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी नारेबाजी की थी।
ये लोग खुद ही सरेंडर करना चाहते थे : जेएनयू प्रोफेसर अजय पटनायक
छात्रों के सरेंडर किए जाने के बाबत जेएनयू के प्रोफेसर अजय पटनायक ने कहा कि 'ये लोग खुद ही सरेंडर करना चाहते थे, इसलिए कोर्ट के समक्ष गए थे। लिहाजा, कोर्ट के आदेशानुसार इन लोगों ने सरेंडर किया।' उन्होंने कहा कि 'इनके देर रात सरेंडर किए जाने के बाद उम्मीद है कि ये लोग सुरक्षित रहेंगे और इनके साथ ऐसा न हो जैसा कि कन्हैया के साथ हुआ। इस मामले में टीचर एसोसिएशन की मांग है कि मामले की आंतरिक जांच हो और छात्र उसमें सहयोग करते हुए अपना पक्ष रखें।' वीडियो के बाबत उनका कहना है कि 'देशविरोधी नारेबाजी करने वालों के समर्थन में हम लोग नहीं हैं, लेकिन नारेबाजी करने वाले कौन लोग थे ये इंक्वायरी कमेटी द्वारा पता लगाया जाएगा।'
उमर और अनिर्बान को न्यायपालिका में विश्वास है : जेएनयू छात्र संघ उपाध्यक्ष शेहला राशिद
वहीं, जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष शेहला राशिद ने NDTV से कहा कि ' उमर और अनिर्बान न्यायपालिका में विश्वास है।'
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए थे सरेंडर करने के निर्देश
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जेएनयू के दो छात्रों उमर खालिद और अनिर्बन को सरेंडर करने का निर्देश दिया था और अब इस मामले की सुनवाई आज (बुधवार को) होगी। कोर्ट ने फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार कर दिया और कहा कि इनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने खालिद और अनिर्बान के वकीलों से कहा, आपको सरेंडर करना होगा, आप जगह, वक्त बताएं जहां पुलिस आपको गिरफ्तार करे।' जो जगह बताई गई उस पर पुलिस ने आपत्ति जताई।
सुरक्षा और कोर्ट में ही समर्पण करने की याचिका दायर की थी
इससे पहले हाईकोर्ट से सुरक्षा और कोर्ट में ही समर्पण करने की याचिका उमर खालिद के वकीलों ने दायर की थी। इस याचिका में कन्हैया कुमार के साथ पटियाला हाउस में हुए हंगामे को आधार बनाया गया है। यह याचिका एक और आरोपी अनिर्बन की ओर से भी दायर की गई है।
पुलिस विकल्पों का उपयोग करेगी : बस्सी
दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि अगर जेएनयू के पांचों आरोपी छात्र जांच अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो पुलिस अपने विकल्पों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगी।
'अगर आरोपी छात्र कानून का पालन नहीं करेंगे, तो हमारे पास विकल्प हैं'
बस्सी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संबंधित कार्यक्रम में देशविरोधी भाषण हुए और नारेबाजी की गई। हम जानते हैं कि कुछ लोग इसमें शामिल हैं जो इसके बाद फरार हो गए थे और अब लौट आए हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा, आज, हम उन छात्रों का इंतजार कर सकते हैं ताकि उनको सदबुद्धि मिले और वे पुलिस के साथ सहयोग करें। बस्सी ने कहा, अगर हम महसूस करते हैं कि वे कानून का पालन नहीं करेंगे तो हमारे पास विकल्प हैं और हम उन विकल्पों का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेंगे। छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि देशद्रोह के प्रावधान को हटाना अनुचित रहेगा और राष्ट्र के हित में इसे कमजोर नहीं करना चाहिए। (इनपुट भाषा से भी)
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