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This Article is From Jan 02, 2019

पहाड़ी पर चढ़ रहा था JNU छात्र, दोस्त कर रहा था शूट, तभी फिसला पैर और हो गई मौत, देखें VIDEO

पुलिस के मुताबिक 30 दिसंबर को प्रवीण अपने दोस्त के साथ कैंपस के पास पहाड़ी पर चढ़ रहा था.

पहाड़ी पर चढ़ता छात्र.
  • मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था छात्र
  • जेएनयू के ICSSR में कर रहा था पढ़ाई
  • दोस्त बना रहा था वीडियो
नई दिल्ली:

दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) कैंपस में एक छात्र की पहाड़ी से गिर कर मौत हो गई. मध्य प्रदेश (Madhya PradesH) के जबलपुर का रहनेवाला प्रवीण तिवारी JNU में स्कॉलर था... पुलिस के मुताबिक 30 दिसंबर को प्रवीण अपने दोस्त के साथ कैंपस के पास पहाड़ी पर चढ़ रहा था. इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो नीच गिर गया. उसके सिर पर गंभीर चोट लगी. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

छात्र जेएनयू में ICSSR में पढ़ाई कर रहा था और वह कैंप्स के ब्रह्मपुत्र होस्टल में रहता था. जब छात्र पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो उसका एक दोस्त वीडियो बना रहा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र करीब आधी पहाड़ी चढ़ चुका था. लेकिन जब वह और ऊपर जाने की कोशिश करने लगा था तो उसने जिस पत्थर को पकड़ा हुआ था वह टूट गया और इसके बाद उसका पैर फिसल गया. पैर फिसलने से वह पहाड़ी से नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई हैं. 

सीबीआई ने JNU के लापता छात्र नजीब अहमद की तलाश बंद की, अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल

बता दें, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी समय-समय पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा में रहता है. अक्टूबर 2018 में सीबीआई ने जेएनयू छात्र नजीब अहमद की तलाश बंद कर दी थी. सीबीआई ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. नजीब अहमद करीब 2 साल से रहस्यमय परिस्थितियों में अपने यूनिवर्सिटी कैंपस से लापता है. सीबीआई ने पुलिस की एक साल से अधिक की जांच के बाद पिछले साल 16 मई 2018 को जांच का जिम्मा अपने हाथों में लिया था. 

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इससे पहले बीते 8 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई को 'क्लोजर रिपोर्ट ' दाखिल करने की इजाजत दे दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट नजीब की मां फातिमा नफीस के इस आरोप से सहमत नहीं हुआ था कि सीबीआई राजनीतिक मजबूरियों के चलते क्लोजर रिपोर्ट रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है. न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल ने फातिमा के इस आरोप को खारिज कर दिया कि सीबीआई की जांच 'सुस्त और धीमी' थी.

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