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This Article is From Oct 02, 2016

ठगी मामलों में कोर्ट से 181 साल के लिए दोषी ठहराया गया राजेंद्र कुमार मित्तल आखिर गिरफ्तार

ठगी मामलों में कोर्ट से 181 साल के लिए दोषी ठहराया गया राजेंद्र कुमार मित्तल आखिर गिरफ्तार
प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्‍ली.: सुनने में भले ही अटपटा लगे लेकिन 66 साल के राजेंद्र कुमार मित्तल को कंज़्यूमर कोर्ट ने ठगी के एक मामले में 181 साल के लिए दोषी ठहराया था. इस सजा के मायने यह है कि उसे इस 'दाग' को धोने के किये कई जन्म लेने होंगे.कोर्ट से भगोड़ा करार हुए मित्तल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है.

दिल्ली की कई और कोर्ट भी मित्तल को ठगी के मामले में या तो सज़ा सुना चुकीं हैं या फिर  दोषी करार दे चुकीं हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी वह पिछले कई सालों से कानून की गिरफ़्त से बाहर था. कोर्ट से भगोड़ा हुए मित्तल को आखिरकार क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर ही लिया.

क्राइम ब्रांच के जॉइंट सीपी रविन्द्र यादव के मुताबिक, राजेंद्र मित्तल पानीपत का रहने वाला है. उसने 20 साल के उम्र में 1991 में दिल्ली के शकरपुर इलाके में विकास मार्ग पर तिरुपति प्रॉपर्टी नाम से एक दफ्तर खोलकर ठगी का कारोबार शुरू किया और देखते सैकड़ों लोगों को प्‍लॉट या ज़मीन देने के नाम पर करोड़ों का चूना लगाया. मित्तल के खिलाफ ठगी के 5 मामले दर्ज हैं.

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