- दिल्ली में GRAP-4 लागू होने के बाद बाहरी राज्यों की BS-4 गाड़ियों पर चालान की संख्या और फाइन में बढ़ा
- BS-4 गाड़ियों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दो चालान काट रही है, एक मालिक के नाम और एक ड्राइवर के नाम
- दिल्ली में गैर BS-6 वाहनों के लिए 20,000 रुपए का चालान और ड्राइवर पर भी समान राशि का चालान लगाया जा रहा है
दिल्ली में GRAP-4 के लागू होने के बाद से ही चालान वाली गाड़ियों की संख्या पहले से अधिक हो चुकी है. बढ़ते प्रदूषण की वजह से लागू GRAP-4 के कारम ट्रैफिक पुलिस वाहनों की जांच के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं. इसी का परिणाम है कि यहां किसी का 40000 रुपए का तो किसी का 22000 का चालान काटा जा रहा है. लोगों की शिकायत है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की सारी सजा बाहरी राज्यों से BS-4 गाड़ी मालिक ही भुगत रहे हैं. आप सोच रहे होंगे कि दूसरे राज्य से दिल्ली आने वाली गाड़ियां जो BS-6 नहीं हैं, उनका चालान 20 हजार है तो फिर 40 हजार तक चालान कैसे कट रहे हैं. NDTV ने वाहनों की चालकों इन शिकायतों को लेकर उनसे बात की.
इस दौरान गुरुग्राम के रहने वाले सारांश गुप्ता 16 दिसंबर को दिल्ली आए जब वो लौट रहे थे, तब दिल्ली के अशोका सर्किल पर उनकी गाड़ी का चालान काटा गया.उनकी कार BS-4 डीज़ल इंजन की 2018 की हरियाणा में रजिस्टर्ड थी.कार का फिटनेस 2033 तक मंजूर है. सारांश गुप्ता ने NDTV को बताया कि ट्रैफ़िक पुलिस ने रोका कहा कि 40000 रुपए चालान कटेगा क्योंकि आपका गाड़ी BS-4 है जो दिल्ली में अलाउ नहीं है.उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने रिश्वत देने से मना कर दिया तो एक घंटे बाद डिजीटल तौर पर मैसेज आया कि उनकी गाड़ी का 40 हजार का चालान काट दिया गया.साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस और RC भी कंपाउंड कर दिया गया.सारांश ने बताया कि गाड़ी उनकी बहन के नाम पर रजिस्टर्ड थी तो 20 हजार का चालान उसके नाम पर काटा जबकि गाड़ी वो चला रहे थे तो 20 हजार का चालान उनका काट दिया यानि BS-4 एक कार के दो चालान 40 हजार रुपए के काट दिया गया.
इसी तरह फरीदाबाद के अरुण गुप्ता का मामला है.अरुण गुप्ता ने NDTV को बताया कि फरीदाबाद से वो दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार में आए थे.जब वो यहां से लौटे तो ओखला सर्किल के पास उनका 22000 रुपए का चालान कर दिया गया. अरुण गुप्ता ने बताया कि अपने काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहते हैं,उनको नहीं पता था कि BS-4 गाड़ियां भी नहीं जा सकती है. वो पूछते हैं कि अगर उनका कार दिल्ली में बैन थी तो फरीदाबाद बार्डर पर उनको रोका क्यों नहीं गया.उनके चालान पर लिखा है कि कानून के उल्लंघन के नाम पर 22000 रुपए का चालान कटा गया है. इसी तरह तमाम लोगों के हजारों रुपए के चालान काटे गए हैं.
धड़ल्ले से कट रहा है भारी भरकम चालान कहते हैं जानकार
GRAP के तहत पाबंदियां लागू होने के बाद महज एक महीने के भीतर 1 लाख 60 हजार से ज्यादा चालान काटे गए इनमें 1 लाख से ज्यादा चालान बिना PUC वाली गाड़ियों का काटा गया.गाडी अगर BS-6 नहीं है तो दिल्ली में 20000 रुपए का चालान हो सकता है. ट्रैफ़िक पुलिस के अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अगर दूसरे राज्य की BS-4 या BS-3 गाड़ी दिल्ली आती है, तो गाड़ी मालिक के ऊपर 20 हजार का चालान और अगर ड्राइवर चला रहा है तो 20 हजार का चालान उसके ऊपर काटा जाएगा.
उधर, इन चालान पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल चिकारा ने बताया कि चालान काटने में SOP होनी चाहिए. कानून के उल्लंघन के नाम पर 22000 रुपए चालान काट देना किसी भी कीमत पर जस्टिफाई नहीं लग रहा है. इसीलिए उनकी ये काफी समय मांग रही है कि इस मुद्दे पर सरकार में स्पष्ट नियम हो ताकि चालान जिसका काटा जा रहा है उसे पता हो कि किसलिए उसका चालान काटा गया है.साथ ही सामान्य कोर्ट से ट्रैफ़िक कोर्ट को अलग होना चाहिए.कई बार देखने में आया है कि डिजीटली चालान काट दिया जाता है फिर उसे इधर उधर चक्कर काटना पड़ता है.हालांकि, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने इन चालान पर कहा कि चालान से संबंधित अगर कोई शिकायत है तो उनका हेल्पलाइन नंबर है 1095 पर आम आदमी संपर्क करके जानकारी ले सकता है.ट्रैफ़िक पुलिस उसकी मदद भी करती है.
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