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नए साल पर क्या नहीं कटेगा किसी का चालान? दिल्ली सरकार की ये योजना आखिर है क्या, पढ़ें

कहा तो यहां तक जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग का एनफोर्समेंट डिपार्मेंट काटे गए चालानों को माफ करने का फैसला भी ले सकता है.

नए साल पर क्या नहीं कटेगा किसी का चालान? दिल्ली सरकार की ये योजना आखिर है क्या, पढ़ें
दिल्ली सरकार क्या माफ कर देगी चालान?
  • दिल्ली सरकार नए साल पर ट्रैफिक चालान माफ करने की एमनेस्टी स्कीम लागू करने की तैयारी कर रही है
  • इस योजना में गंभीर ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वाले और जब्त ड्राइविंग लाइसेंसधारक शामिल नहीं होंगे
  • चालान माफी की योजना की मंजूरी के लिए फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजी जा चुकी है
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नई दिल्ली:

नए साल के जश्न को लेकर दिल्लीवाले अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं. कोई घूमने की प्लानिंग में जुटा है तो कोई फैमिली आउटिंग की तैयारी में है. इन सब के बीच बड़ी खबर ये निकलकर आ रही है कि इस बार दिल्ली सरकार भी नए साल पर दिल्लीवासियों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है. और ये तोहफा होगा 'नो चालान' का. सूत्रों के अनुसार नए साल पर दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वालों के ट्ररैफिक चालान को माफ करने पर विचार कर रही है. कहा जा रहा है कि एमनेस्टी स्कीम के तहत सभी ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी हो रही है. इसे लेकर एक स्कीम जल्द ही सरकार लाने भी वाली है.

हालांकि जो ट्रैफ़िक के नियमों का कई बार उल्लघंन कर चुके हैं उनको इस राहत से दूर रखा जा सकता है. साथ ही गंभीर ट्रैफ़िक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों को और जब्त ड्राइविंग लाइसेंस वालों को इससे बाहर रखा जा सकता है. कहा तो यहां तक जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग का एनफोर्समेंट डिपार्मेंट काटे गए चालानों को माफ करने का फैसला भी ले सकता है. इसकी फ़ाइल मंजूरी के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजा जा चुका है. इसे लागू करने से पहले सरकार इसे कैबिनेट में पास करेगी. 

लोक अदालत की तारीख़ बदली गई 

सोशल मीडिया से लेकर अख़बारों तक में चालान माफ करने के लिए लोक अदालतों की बात की गई थी.पहले ये लोक अदालत 13 दिसंबर को लगनी थी लेकिन अब इसकी तारीक बदलकर 10 जनवरी कर दी गई है. इस बीच दिल्ली सरकार एमनेस्टी स्कीम के तहत कई तरह के चालान माफ कर सकती है.इसमें जिसकी पहली बार चालान हुआ होगा उनको बड़ी राहत मिल सकती है.दिल्ली की हर जिला अदालत में लोक अदालत एक ही दिन आयोजित की जाएगी.ताकि ज्तायादा से ज्रीयादा लोग चालान समेत अन्य मामलों को एक ही दिन निपटा सकें.

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