दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सीसीटीवी के नियमन के लिए विस्तृत विनियामक ढांचे का मसौदा तैयार करने की मांग संबंधी अर्जी पर आज केंद्र, दिल्ली सरकार और अन्य से जवाब मांगा. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने इस अर्जी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस के आयुक्त को नोटिस जारी किया और उनसे 16 अक्तूबर तक जवाब मांगा.
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याचिकाकर्ता वकील पवन दुग्गल ने अदालत से संबधित प्राधिकारों को दिल्ली में ऐसे नियामक ढांचे को प्रभावी तरीके से लागू करने की प्रणाली तैयार करने का निर्देश देने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों को उपयुक्त और अत्याधुनिक सीसीटीवी राज्य विशिष्ट कैमरा रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया जाए जो न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, बल्कि राष्ट्रीय हित, संप्रभुता, अखंडता, कानून व्यवस्था और अपराध की रोकथाम के लिए भी काम करे.
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