नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जारी अधिकारों की लड़ाई में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 25 नवंबर को करेगी.
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी वकीलों की नियुक्ति को रद्द करने और DERC चीफ को हटाने की अर्जी पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए.
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि दिल्ली सरकार ने वकीलों की नियुक्ति से पहले या बाद में LG से अनुमति नहीं ली.
एजी मुकुल रोहतगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकारों को लेकर याचिका लंबित है और मुख्य मुद्दे पर फैसला आएगा तो ये सारे मामले अपने आप सुलझ जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. बता दें कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई की है. इस मामले में दिल्ली सरकार ने 6 याचिकाएं दाखिल की हैं.
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक हैं और दिल्ली सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले उनसे मंजूरी लेनी होगी. याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस फैसले के बाद हालात आसाधारण हो गए हैं, दिल्ली सरकार के अधिकारी समझ रहे हैं कि उन्हें मंत्री की जगह एलजी को रिपोर्ट करना है और वो यही कर रहे हैं.
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी वकीलों की नियुक्ति को रद्द करने और DERC चीफ को हटाने की अर्जी पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए.
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि दिल्ली सरकार ने वकीलों की नियुक्ति से पहले या बाद में LG से अनुमति नहीं ली.
एजी मुकुल रोहतगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकारों को लेकर याचिका लंबित है और मुख्य मुद्दे पर फैसला आएगा तो ये सारे मामले अपने आप सुलझ जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. बता दें कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई की है. इस मामले में दिल्ली सरकार ने 6 याचिकाएं दाखिल की हैं.
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासक हैं और दिल्ली सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले उनसे मंजूरी लेनी होगी. याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस फैसले के बाद हालात आसाधारण हो गए हैं, दिल्ली सरकार के अधिकारी समझ रहे हैं कि उन्हें मंत्री की जगह एलजी को रिपोर्ट करना है और वो यही कर रहे हैं.
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