विज्ञापन
This Article is From Oct 27, 2016

अस्थायी कर्मियों को समान वेतन देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगी दिल्ली सरकार

अस्थायी कर्मियों को समान वेतन देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगी दिल्ली सरकार
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अस्थायी कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के समान ही वेतन देने की घोषणा की. उन्होंने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि वह तुरंत इसे लागू करेंगे. साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार से इस फैसले को तुरंत लागू करने की मांग की. इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पंजाब के कर्मचारियों की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया.

न्यायालय ने अपने बुधवार के फैसले में कहा कि अस्थायी कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों के समान ही वेतन पाने के हकदार हैं.

इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए केजरीवाल ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा, "सर्वोच्च न्यायालय का ऐतहासिक फैसला. दिल्ली में इसे तुरंत लागू किया जाएगा और उन्हें (अस्थायी कर्मचारियों को) नियमित करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी."

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पंजाब के कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका पर आया है. हम पंजाब सरकार से इसे तुरंत लागू करने की मांग करते हैं."

दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह अपने सभी विभागों से अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव 15 नवंबर से पहले प्रस्तुत करने को कहा था.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
दिल्ली, अरविंद केजरीवाल, अस्थायी कर्मचारी, दिल्ली सरकार, Delhi, Arvind Kejriwal, Non Permanent Employees, Supreme Court, Delhi Government, सुप्रीम कोर्ट
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com