
अरविंद केजरीवाल की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली विधानसभा ने अध्यक्ष को वित्तीय शक्ति देने संबंधी प्रस्ताव को सोमवार को पारिस कर दिया है. इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद अब अदालतों में मामलों की सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखने के लिए वकीलों की नियुक्ति करने और उसके भुगतान के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास वित्तीय शक्तियां उपलब्ध होंगी. सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने सदन में यह प्रस्ताव रखा. इसके बाद सभी की सहमति के बाद इसे पारित कर दिया गया.
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गौरतलब है कि पार्टी के विधायकों ने इसे विधायिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला कदम बताया है. विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि अदालतों में विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं का भुगतान अधिकारियों द्वारा दो साल के बाद भी नहीं किया गया है , जिसमें कई मामले नौकरशाहों द्वारा सदन के पैनलों के फैसले के खिलाफ दायर किए गए हैं.
VIDEO: विधानसभा में बजट हुआ पेश.
वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आश्वासन दिया कि सरकार विधानसभा को पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगी. ताकि भुगतान के समय किसी तरह की समस्या न पैदा हो.(इनपुट भाषा से)
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गौरतलब है कि पार्टी के विधायकों ने इसे विधायिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला कदम बताया है. विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि अदालतों में विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं का भुगतान अधिकारियों द्वारा दो साल के बाद भी नहीं किया गया है , जिसमें कई मामले नौकरशाहों द्वारा सदन के पैनलों के फैसले के खिलाफ दायर किए गए हैं.
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वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आश्वासन दिया कि सरकार विधानसभा को पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगी. ताकि भुगतान के समय किसी तरह की समस्या न पैदा हो.(इनपुट भाषा से)
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