विज्ञापन
This Article is From May 23, 2016

केजरीवाल की 'ठुल्ला' टिप्पणी अयोग्य पुलिसकर्मियों के लिए थी : अदालत

केजरीवाल की 'ठुल्ला' टिप्पणी अयोग्य पुलिसकर्मियों के लिए थी : अदालत
अरविंद केजरीवाल की फाइल तस्वीर
नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इस्तेमाल की गई 'ठुल्ला' टिप्पणी का आशय दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों से है, जो 'अयोग्य' हैं, 'काफी कम काम करते हैं' और जो रेहड़ी-पटरी वालों से पैसे लेते हैं। एक स्थानीय अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए 'आप' नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया।

'पूरी दिल्ली पुलिस के खिलाफ नहीं थी टिप्पणी'
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने अपने आदेश में कहा, 'प्रतिवादी (केजरीवाल) ने यह नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस के सभी कर्मी ठुल्ला हैं। दूसरी तरफ 'ठुल्ला' से पहले 'कोई' शब्द का प्रयोग दर्शाता है कि वह टिप्पणी न तो शिकायतकर्ता के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से, न ही पूरी दिल्ली पुलिस के खिलाफ थी, बल्कि दिल्ली पुलिस के ऐसे कर्मियों के खिलाफ थी, जो काफी कम काम करते हैं।'

एक सिपाही ने दर्ज कराई थी शिकायत
अदालत का आदेश केजरीवाल के खिलाफ एक सिपाही की शिकायत पर आया है, जिसने दावा किया था कि मुख्यमंत्री के टीवी साक्षात्कार में इस टिप्पणी से वह आहत हुआ था, जिसमें केजरीवला ने पुलिस को 'ठुल्ला' कहा। अदालत ने शिकायत को खारिज करते हुए कहा, 'उक्त शब्द उन पुलिस अधिकारियों के लिए कहा गया प्रतीत होता है, जिनमें कार्यक्षमता की कमी है और जो रेहड़ी पटरी वालों से पैसे लेते हैं।'

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
अरविंद केजरीवाल, दिल्ली पुलिस, ठुल्ला टिप्पणी, मानहानि का मुकदमा, Arvind Kejriwal, Delhi Police, Thulla Remark, Defamation Case
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com