राजेंद्र कुमार (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सीबीआई ने विशेष अदालत में शनिवार को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के लैपटॉप और आईपैड को अभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज है।
एजेंसी ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में छापे के दौरान जब्त 2.39 लाख रुपये नकदी को जारी करने पर उसे आपत्ति नहीं है, लेकिन उतनी ही रकम वह जमानत राशि के तौर पर जमा कराएं। एजेंसी ने यह भी कहा कि राजेंद्र कुमार के लैपटॉप और आईपैड को फॉरेंसिंक जांच के लिए सीएफएसएल, हैदराबाद भेजा गया है।
सीबीआई का यह जवाब कुमार की याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने जांच के दौरान जब्त अपना लैपटॉप, आईपैड और नकदी जारी करने की मांग की थी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने मामले में जिरह के लिए दो मई की तारीख निर्धारित की।
पिछले साल 15 दिसंबर को सीबीआई ने मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय के करीब राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापा मारा था।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
एजेंसी ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में छापे के दौरान जब्त 2.39 लाख रुपये नकदी को जारी करने पर उसे आपत्ति नहीं है, लेकिन उतनी ही रकम वह जमानत राशि के तौर पर जमा कराएं। एजेंसी ने यह भी कहा कि राजेंद्र कुमार के लैपटॉप और आईपैड को फॉरेंसिंक जांच के लिए सीएफएसएल, हैदराबाद भेजा गया है।
सीबीआई का यह जवाब कुमार की याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने जांच के दौरान जब्त अपना लैपटॉप, आईपैड और नकदी जारी करने की मांग की थी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने मामले में जिरह के लिए दो मई की तारीख निर्धारित की।
पिछले साल 15 दिसंबर को सीबीआई ने मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय के करीब राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापा मारा था।
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