
पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुनवाई के दौरान बीजेपी-आप के कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई।
नई दिल्ली:
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा दाखिल किए गए आपराधिक मानहानि मामले में आरोपी के तौर पर समन किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं को दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को जमानत दे दी।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने केजरीवाल, आप नेताओं आशुतोष, संजय सिंह , कुमार विश्वास , राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि की गारंटी पर जमानत दे दी। गौरतलब है कि नौ मार्च को जारी किए गए समन का पालन करते हुए केजरीवाल तथा अन्य आरोपी अदालत में पेश हुए थे।अदालत ने अब आगे की जिरह के लिए 19 मई की तारीख तय की है।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने केजरीवाल, आप नेताओं आशुतोष, संजय सिंह , कुमार विश्वास , राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि की गारंटी पर जमानत दे दी। गौरतलब है कि नौ मार्च को जारी किए गए समन का पालन करते हुए केजरीवाल तथा अन्य आरोपी अदालत में पेश हुए थे।अदालत ने अब आगे की जिरह के लिए 19 मई की तारीख तय की है।
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