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This Article is From Apr 02, 2017

मानहानि मामला : अरविंद केजरीवाल को एक दिन के लिए निजी पेशी से छूट मिली

मानहानि मामला : अरविंद केजरीवाल को एक दिन के लिए निजी पेशी से छूट मिली
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संवैधानिक कर्तव्यों के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए... (फाइल फोटो)
  • कोर्ट ने शनिवार को केजरीवाल को एक दिन के लिए निजी पेशी से छूट प्रदान की.
  • केजरीवाल की अर्जी का डीडीसीए, चौहान के वकील संग्राम पटनायक ने विरोध किया.
  • उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री चौहान भी कोर्ट में मौजूद थे.
नई दिल्‍ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शहर की एक अदालत ने डीडीसीए और क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने चेतन चौहान की ओर से दायर आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में शनिवार को एक दिन के लिए निजी पेशी से छूट प्रदान कर दी.

मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने केजरीवाल के वकील वीके ओहरी की तरफ से दाखिल अर्जी पर गौर किया कि मुख्यमंत्री संवैधानिक कर्तव्यों के चलते पेश होने में असमर्थ हैं. अदालत ने केजरीवाल को आज के लिए पेशी से छूट प्रदान कर दी.

आप नेता केजरीवाल की अर्जी का डीडीसीए और चौहान के वकील संग्राम पटनायक ने विरोध किया. उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री चौहान भी कोर्ट में मौजूद थे. अर्जी पर विरोध को अदालत ने दर्ज किया. अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई तय की, जब वह आरोपी केजरीवाल और भाजपा सांसद कीर्ति आजाद की अर्जियों पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ सुनवाई रोकने की मांग की है. आजाद भी कोर्ट रूम में मौजूद थे.

अदालत ने मामले की सुनवाई ग्रीष्मकालीन छुट्टी के बाद करना तय करते हुए इस दलील पर भी गौर किया कि उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त डीडीसीए प्रशासक न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) विक्रमजीत सेन ने फाइल पर गौर करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा है.

पिछली सुनवाई के दौरान केजरीवाल को जमानत मिल गई थी जो अदालत के समक्ष पेश हुए थे. आजाद भी मामले में जमानत पर हैं.
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