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दिल्ली-NCR में बेहतर हुई हवा की गुणवत्ता, GRAP-3 के तहत हटाई गई पाबंदियां

एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने गुरुवार को ये फैसला किया है. CAQM ने अपने आदेश में कहा है कि सब-कमेटी हवा की गुणवत्ता पर लगातार नजर बनाए हुए है.

दिल्ली-NCR में बेहतर हुई हवा की गुणवत्ता, GRAP-3 के तहत हटाई गई पाबंदियां
दिल्ली से ग्रैप-3 की पाबंदियां हटाई गईं
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  • दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार के कारण GRAP-3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं
  • CAQM ने गुरुवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहतर होने पर GRAP-3 की पाबंदियों को समाप्त किया है
  • कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर भीड़ और जाम को कम करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया है
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नई दिल्ली:

दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता के बेहतर होने के बाद गुरुवार को GRAP-3 के तहत लगाई गई पाबंदियों को भी हटा दिया गया है. दिल्ली में हवा बेहतर होने के बाद AQI का स्तर 332 हो गया है. आपको बता दें कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने गुरुवार को ये फैसला किया है. CAQM ने अपने आदेश में कहा है कि सब-कमेटी हवा की गुणवत्ता पर लगातार नजर बनाए हुए है. आगे जिस तरह की स्थिति होगी उसी के हिसाब से फैसला भी लिया जाएगा. फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में हवा पहले के मुकाबले काफी साफ हुई है लिहाजा हम GRAP-3 की पाबंदियां हटा रहे हैं.

आपको बता दें कि हवा की बेहतर होती गुणवत्ता को देखते हुए CAQM ने बीते मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण की सबसे सख्त पाबंदियों को हटाने का आदेश दिया था. हालांकि सर्दी के मौसम और 'बेहद खराब' एयर क्वालिटी को देखते हुए ग्रैप के पहले तीन चरणों (Stage 1, 2) के प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे.

भारी वाहनों को मिली बड़ी राहत

पाबंदियां हटने से सबसे बड़ी राहत भारी वाहनों को मिली है. अब दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले बीएस-4 (BS-IV) और उससे नीचे की कैटिगरी के भारी माल वाहक वाहनों (HGVs) के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध खत्म कर दिया गया है. इससे पहले केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े भारी वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन अब अन्य भारी वाहन भी सड़कों पर लौट सकेंगे.

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई थी चिंता

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जताई थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली–एनसीआर में प्रदूषण पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू कर दी है. कोर्ट ने सभी स्टेकहोल्डर्स को निर्देश दिए हैं कि वे CAQM द्वारा सुझाए गए उपायों पर अपने सुझाव, आपत्तियां और क्रियान्वयन की रूपरेखा दाखिल करें और इसके लिए न्यायालय ने चार हफ्ते का वक्त दिया है.अदालत ने यह भी कहा था कि यदि आवश्यक हो तो और अधिक दीर्घकालिक उपाय भी सुझाए जा सकते हैं. कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं (Border Entry Points) पर बढ़ती भीड़ और जाम पर चिंता जताई और कहा कि इसे कम करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं.

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