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This Article is From Aug 31, 2016

एलजी को प्रशासनिक प्रमुख बताने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'आप' सरकार

एलजी को प्रशासनिक प्रमुख बताने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'आप' सरकार
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
  • हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख बताया था
  • आप सरकार ने हाईकोर्ट के हर निष्कर्ष को चुनौती दी है
  • सीएम की सलाह पर काम करने को बाध्य हैं एलजी : आप सरकार
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी केंद्रशासित प्रदेश है और उपराज्यपाल इसके प्रशासनिक प्रमुख हैं.

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा, 'हमने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है. हमने दिल्ली हाईकोर्ट के पूरे फैसले को कई आधार पर चुनौती दी, क्योंकि यह असंवैधानिक है. हमने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के हर निष्कर्ष को चुनौती दी.'

उन्होंने कहा कि अपील में हाईकोर्ट के सभी निष्कर्षों पर सवाल खड़े किए गए हैं, जिसमें उपराज्यपाल को प्रशासनिक प्रमुख बताया गया, क्योंकि दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश है.

मेहरा ने कहा कि हाईकोर्ट ने 'आप' सरकार की यह बात नहीं स्वीकारने में गलती की कि उपराज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 239एए के तहत विधानसभा द्वारा कानून बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करने को बाध्य हैं.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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