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This Article is From Jul 04, 2019

आप विधायक को 6 माह की कैद और दो लाख रुपए का जुर्माना, 4 साल पुराना है मामला

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोम दत्त को 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक व्यक्ति पर हमला करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को छह माह कैद तथा दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

आप विधायक को 6 माह की कैद और दो लाख रुपए का जुर्माना, 4 साल पुराना है मामला
आम आदमी पार्टी का कार्यालय- (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोम दत्त को 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक व्यक्ति पर हमला करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को छह माह कैद तथा दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. सोम दत्त को यह सजा अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सुनाई. इस मामले में दत्त को पिछले सप्ताह दोषी ठहराया गया था.

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दिल्ली की सदर बाजार विधानसभा सीट से विधायक दत्त को भादंवि की धारा 325 (जानबूझकर बिना किसी उकसावे के चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकने), 147 (दंगा) तथा 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने) के तहत दोषी ठहराया गया था.

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दत्त को दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा था ‘‘इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 10 जनवरी 2015 की रात करीब आठ बजे सोमदत्त अपने लगभग 50 समर्थकों के साथ फ्लैट संख्या 13 पहुंचे जहां शिकायतकर्ता मौजूद था. शिकायतकर्ता को आरोपी तथा उसके सहयोगियों ने पीटा और हमला किया जिसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आईं.''

(इनपुट भाषा से) 

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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