
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (डीटीपी) ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 25 से ज्यादा कॉरिडोरों को ऐसा जोन घोषित किया गया है जहां पार्किंग और अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इन कॉरिडोरों को ‘नो टॉलरेंस जोन’ घोषित किया गया है. ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि यह कदम 25 सितंबर से प्रभावी होगा. संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) गरिमा भटनागर ने बताया, ‘‘दिल्ली नगर निगम कानून 1957 और मोटर वाहन कानून 1988 के तहत अतिक्रमण एवं बाधा पैदा करने वाली पार्किंग के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम संयुक्त अभियान चलाएंगे.’’ उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वाले वाहन मालिकों पर बढ़ा हुआ जुर्माना और दंड लगाया जाएगा.
भटनागर ने कहा कि अरविंदो चौक-अंधेरिया मोड़, चिराग दिल्ली क्रॉसिंग-सावित्री फ्लाईओवर, एमबी रोड कट-इग्नू चौक, 11 मूर्ति-धौला कुआं, आईटीओ चुंगी-कड़कड़ी मोड़ सहित 29 इलाकों को ‘नो टॉलरेंस जोन’ घोषित किया गया है. उन्होंने बताया कि कार डीलरों, शोरूम जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन इन सड़कों पर खड़ी नहीं करें. निजी पक्षों से भी कहा गया है कि वे इन हिस्सों में अपनी गाड़ियां नहीं लगाएं और यातायात पुलिस का सहयोग करें.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
भटनागर ने कहा कि अरविंदो चौक-अंधेरिया मोड़, चिराग दिल्ली क्रॉसिंग-सावित्री फ्लाईओवर, एमबी रोड कट-इग्नू चौक, 11 मूर्ति-धौला कुआं, आईटीओ चुंगी-कड़कड़ी मोड़ सहित 29 इलाकों को ‘नो टॉलरेंस जोन’ घोषित किया गया है. उन्होंने बताया कि कार डीलरों, शोरूम जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन इन सड़कों पर खड़ी नहीं करें. निजी पक्षों से भी कहा गया है कि वे इन हिस्सों में अपनी गाड़ियां नहीं लगाएं और यातायात पुलिस का सहयोग करें.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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