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This Article is From Jun 26, 2020

दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीज के COVID केयर सेंटर जाने का फैसला वापस, गृह मंत्रालय ने बताई वजह

गृह मंत्रालय (MHA) ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में COVID-19 पॉजिटिव मामलों के होम आइसोलेशन पर 21 जून को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया था.

दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीज के COVID केयर सेंटर जाने का फैसला वापस, गृह मंत्रालय ने बताई वजह
दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. (फाइल फोटो)
  • गृह मंत्रालय ने वापस लिया फैसला
  • मंत्रालय की ओर से बताई गई वजह
  • दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस
नई दिल्ली:

कोविड-19 (COVID-19) महामारी को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में तनातनी खत्म ही नहीं हो रही है. एक के बाद एक बयानों के जरिए कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सियासत कर रहे हैं, तो कभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah). गृह मंत्रालय (MHA) ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में COVID-19 पॉजिटिव मामलों के होम आइसोलेशन पर 21 जून को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय ने की थी. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाग लिया था.

गृह मंत्रालय के इस बयान का पहले के दिनों में महत्व मिलता है क्योंकि दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि कोरोनोवायरस पॉजिटिव व्यक्तियों द्वारा कोविड केयर सेंटर जाने की आवश्यकता के बारे में केंद्र सरकार के आदेश को वापस ले लिया गया. मंत्रालय ने हालांकि स्पष्ट किया कि 21 जून की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी COVID-19 पॉजिटिव मामलों की तुरंत जांच की जानी चाहिए और नैदानिक ​​मूल्यांकन और स्वास्थ्य अधिकारियों/जिला निगरानी टीम द्वारा संबंधित व्यक्तियों के निवास पर जाना, होम आइसोलेशन के बारे में निर्णय लेना या संक्रमित व्यक्ति का अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है.

प्रवक्ता ने एक ट्वीट में कहा कि गृह मंत्रालय ने 21 जून को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय पर दिल्ली में COVID-19 पॉजिटिव रोगियों के घर के अलगाव पर आज के एसडीएमए निर्णय का पुनर्मूल्यांकन किया है. जिसके बाद 22 जून को अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया. कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर के अलगाव के परिपत्र निर्णय के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के बाद ही लिया जाएगा कि घर में अलग शौचालय वाले कम से कम दो कमरे हों.

अधिसूचना में कहा गया है, "अन्य मामलों में, व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर/अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गुर्दे की बीमारियों आदि जैसे सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों को कोविड देखभाल केंद्र/अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा." इससे पहले, सिसोदिया ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को होम आइसोलेशन या अस्पताल में भर्ती के लिए नैदानिक ​​मूल्यांकन के लिए COVID केयर सेंटर्स जाने की आवश्यकता नहीं होगी.

उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की बैठक में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों द्वारा COVID केयर सेंटर जाने की आवश्यकता के बारे में केंद्र के आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया गया है. सिसोदिया ने कहा कि रैपिड टेस्ट के जरिए COVID-19 पॉजिटिव पाए जाने वालों का मेडिकल अधिकारियों द्वारा मौके पर ही आकलन किया जाएगा.

VIDEO: दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए हर घर की स्क्रीनिंग शुरू

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