कोर्ट ने फीस बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया...
नई दिल्ली:
दिल्ली में डीडीए की जमीन पर बने स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक स्कूलों की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अगर आपने डीडीए से जमीन ली है तो आपको नियमों का पालन करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप इस तरीके से फीस बढ़ाना चाहते हैं तो डीडीए की जमीन को वापस कर दीजिए.
दरअसल 19 जनवरी 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि डीडीए की जमीनों पर बने पब्लिक स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत लेनी होगी. क्योंकि जमीन देने वक्त ये शर्त रखी गई थी.
पब्लिक स्कूलों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जानकारी के मुताबिक दिल्ली में करीब 400 स्कूल हैं जो डीडीए की जमीन पर चल रहे हैं.
दरअसल 19 जनवरी 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि डीडीए की जमीनों पर बने पब्लिक स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत लेनी होगी. क्योंकि जमीन देने वक्त ये शर्त रखी गई थी.
पब्लिक स्कूलों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जानकारी के मुताबिक दिल्ली में करीब 400 स्कूल हैं जो डीडीए की जमीन पर चल रहे हैं.
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