प्रद्युम्न हत्याकांड: 16 साल के आरोपी छात्र की जमानत पर सोमवार को आएगा अदालत का फैसला (फाइल फोटो)
- जेजेबी ने किशोर पर वयस्क की तरह केस चलाने का दिया था आदेश
- कंडेक्टर अशोक को सत्र न्यायालय ने 21 नवंबर को दी थी जमानत
- 8 नवंबर को आरोपी छात्र को सीबीआई ने हिरासत में लिया था
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गुरुग्राम:
गुड़गांव की अदालत ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या करने के आरोपी 16 साल के छात्र की जमानत याचिका पर सोमवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. गुरुग्राम किशोर न्याय बोर्ड ने पिछले वर्ष 20 दिसंबर को आदेश दिया था कि मामले में आरोपी किशोर पर वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाएगा. उसके बाद से तीन जनवरी को पहली बार आरोपी को सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था.
प्रद्युम्न हत्याकांड में बड़ा फैसला, आरोपी छात्र पर चलेगा बालिग अपराधी जैसा केस
किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास रिपोर्ट के आधार पर 20 दिसंबर को कहा था कि मामले में आरोपी को व्यस्क माना जाएगा. वकील ने कहा था कि वरिष्ठ क्लीनिक मनौवैज्ञानिक डॉ. जोगिंदर सिंह कायरो ने आरोपी के साथ पांच घंटे समय गुजारने के बाद मनोवज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की.
वकील ने कहा था कि समाजिक विकास रिपोर्ट बाल सुरक्षा इकाई के कानूनी एवं परिवीक्षा अधिकारी ने पेश की. इससे पहले इस मामले में स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया था. बाद में, इस मामले को सीबीआई ने अपने हाथ में लिया और कुमार के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले. सीबीआई ने आठ नवंबर को इसी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया था.
VIDEO: रायन मर्डर केस में नाबालिग आरोपी पर बालिग जैसा केस चलेगा
कुमार को सत्र न्यायालय ने 21 नवंबर को जमानत दे दी थी.
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किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास रिपोर्ट के आधार पर 20 दिसंबर को कहा था कि मामले में आरोपी को व्यस्क माना जाएगा. वकील ने कहा था कि वरिष्ठ क्लीनिक मनौवैज्ञानिक डॉ. जोगिंदर सिंह कायरो ने आरोपी के साथ पांच घंटे समय गुजारने के बाद मनोवज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की.
वकील ने कहा था कि समाजिक विकास रिपोर्ट बाल सुरक्षा इकाई के कानूनी एवं परिवीक्षा अधिकारी ने पेश की. इससे पहले इस मामले में स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया था. बाद में, इस मामले को सीबीआई ने अपने हाथ में लिया और कुमार के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले. सीबीआई ने आठ नवंबर को इसी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया था.
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कुमार को सत्र न्यायालय ने 21 नवंबर को जमानत दे दी थी.
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