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This Article is From Jan 08, 2018

प्रद्युम्‍न हत्‍याकांड: गुरुग्राम कोर्ट ने खारिज की आरोपी छात्र की जमानत याचिका

गुड़गांव की अदालत ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के प्रद्युम्‍न ठाकुर की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

प्रद्युम्‍न हत्‍याकांड: गुरुग्राम कोर्ट ने खारिज की आरोपी छात्र की जमानत याचिका
प्रद्युम्‍न हत्‍याकांड: गुरुग्राम कोर्ट ने खारिज की आरोपी छात्र की जमानत याचिका (फाइल फोटो)
  • JJB ने दिया था फैसला आरोपी किशोर पर वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाएगा
  • 12वीं कक्षा के छात्र को आठ नवंबर को हिरासत में लिया गया था
  • कंडक्‍टर अशोक कुमार को सत्र न्यायालय ने 21 नवंबर को दे दी थी जमानत
गुरुग्राम: गुड़गांव की अदालत ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के प्रद्युम्‍न ठाकुर की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है. गुरुग्राम किशोर न्याय बोर्ड ने पिछले वर्ष 20 दिसंबर को आदेश दिया था कि मामले में आरोपी किशोर पर वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाएगा. उसके बाद से तीन जनवरी को पहली बार आरोपी को सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था.

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किशोर न्याय बोर्ड ने किशोर के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास रिपोर्ट के आधार पर 20 दिसंबर को कहा था कि मामले में आरोपी को व्यस्क माना जाएगा. वकील ने कहा था कि वरिष्ठ क्लीनिक मनौवैज्ञानिक डॉ. जोगिंदर सिंह कायरो ने आरोपी के साथ पांच घंटे समय गुजारने के बाद मनोवज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की.

वकील ने कहा था कि समाजिक विकास रिपोर्ट बाल सुरक्षा इकाई के कानूनी एवं परिवीक्षा अधिकारी ने पेश की. इससे पहले इस मामले में स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया था. बाद में, इस मामले को सीबीआई ने अपने हाथ में लिया और कुमार के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले. सीबीआई ने आठ नवंबर को इसी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र को हिरासत में लिया था.

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कुमार को सत्र न्यायालय ने 21 नवंबर को जमानत दे दी थी.

 
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Pradyuman Murder Case, Gurugram Sessions Court, Gurugram
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