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This Article is From Mar 17, 2018

गुरुग्राम की अदालत ने दुष्कर्म के अभियुक्त को सबूतों के आभाव में बरी किया

महिला ने दावा किया था कि जोगिन्दर ने उससे शादी करने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया था.

गुरुग्राम की अदालत ने दुष्कर्म के अभियुक्त को सबूतों के आभाव में बरी किया
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
गुरुग्राम: एक जिला अदालत ने यहां शुक्रवार को दुष्कर्म और आपराधिक धमकी के मामले में शामिल एक अभियुक्त को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया. अभियुक्त के वकील ने यह जानकारी दी. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रजनी यादव ने जोगिंदर उर्फ यशवंत को बरी कर दिया. अभियुक्त पर उसके पड़ोस में रहने वाली विधवा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था.बचाव पक्ष के वकील अर्चना चौहान और मनजीत ने बताया, 'अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों के सबूत नहीं मिल पाए.' यह मामला पिछले साल 2 मार्च को एक महिला ने दर्ज कराया था. महिला ने दावा किया था कि जोगिन्दर ने उससे शादी करने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया था.

गुरुग्राम की अदालत ने दुष्कर्म के अभियुक्त को सबूतों के आभाव में बरी किया

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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