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This Article is From Nov 17, 2017

NGT ने दिल्ली- एनसीआर में निर्माण कार्य से बैन हटाया, कूड़ा जलाने पर जारी रहेगा बैन

सीपीसीबी और डीपीसीसी हर महीने वायू प्रदूषण संबंधी आंकड़े कोर्ट के अलावा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें. एनजीटी ने कहा है कि ट्रकों की एंट्री को लेकर LG का आदेश का पालन किया जाए.

NGT ने दिल्ली- एनसीआर में निर्माण कार्य से बैन हटाया, कूड़ा जलाने पर जारी रहेगा बैन
दिल्ली प्रदूषण की फाइल फोटो
नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर सख्ती बरतते आ रहे एनजीटी ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण अपेक्षाकृत कम हुआ है. एनजीटी ने कहा है कि CPCB और DPCC के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण काफ़ी कम हुआ है और इसलिए निर्माण कार्य से रोक हटाई जाती है.

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एनजीटी ने उद्योगों, कूड़ा जलाने और पराली जलाने को लेकर रोक जारी रखी है. साथ ही कहा है कि ऊंचाई से पानी के छिड़काव से प्रदूषण में काफ़ी कमी आती है. ITO में बिल्डिंग से पानी के छिड़काव से पीएम 10 और पीएम 2.5 काफ़ी कम हुआ है. सभी राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे पानी का छिड़काव करें.

दिल्ली और आसपास के राज्यों को आदेश दिया जाता है कि दो हफ़्तों में प्रदूषण कम करने का एक्शन प्लॉन दें. पीएम 2.5 400 और पीएम 10 600 के ऊपर जाता है तो ये एक्शन प्लॉन ऑटोमेटिक लागू कर दिया जाए. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर काम चालू हो गया है लेकिन सभी विभाग ध्यान दें कि धूल न उड़े इसके लिए कदम उठाएं.

Video-  NGT ने रोका EPCA का फ़ैसला


सीपीसीबी और डीपीसीसी हर महीने वायू प्रदूषण संबंधी आंकड़े कोर्ट के अलावा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें. एनजीटी ने कहा है कि ट्रकों की एंट्री को लेकर LG का आदेश का पालन किया जाए.

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