विज्ञापन
This Article is From Dec 13, 2017

दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए एक्शन प्लान को SC की मंजूरी, डीजल और BS 6 गाड़ियों पर जनवरी में सुनवाई

दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है

दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए एक्शन प्लान को SC की मंजूरी, डीजल और BS 6 गाड़ियों पर जनवरी में सुनवाई
फाइल फोटो
  • सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर विस्तृत एक्शन प्लान को मंजूरी दी
  • थर्मल पावर प्लांट में फरनेस आयल के इस्तेमाल की मंजूरी दी
  • सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में होगी डीजल कार और BS 6 पर सुनवाई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सीमेंट फैक्ट्रियों और लाइम फैक्ट्रियों में सरकार के कड़े नियमों के तहत पेट कोक के इस्तेमाल की इजाजत दी है. थर्मल पावर प्लांट में फर्रनेस आयल के इस्तेमाल को 31 दिसंबर 2018 तक इस्तेमाल की इजाजत दी है. केंद्र सरकार ने थर्मल पावर प्लांट के लिए नार्म्स लागू करने के लिए 2022 तक का वक्त मांगा है. वहीं, डीजल कार और BS 6 पर सुनवाई जनवरी में होगी. हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की फैक्ट्रियों में पेटकोक और फर्रनेस आयल के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.

यह भी पढ़ें: NCR में पेटकोक और फर्रनेस रेंस ऑयल पर बैन मामले में केंद्र सरकार और एप्‍का को नोटिस

पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में थर्मल पॉवर प्लांट और सीमेंट की फैक्ट्री में फर्रनेस आयल और पेटकोक के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए. केंद्र सरकार ने कहा था कि थर्मल पॉवर प्लांट में फर्रनेस आयल के इस्तेमाल से बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषण फ़ैलता है. पेटकोक को जलाया नहीं जाता बल्कि इसे सीमेंट में मिलाया जाता है पॉवर प्लांट को शुरू करने के लिए और बंद करने के लिए फर्रनेस आयल की जरूरत होती है. ऐसे में इसको इजाज़त दी जाए.

VIDEO: सासों में फैलता जहर, दिल्‍ली में दम घुटता है!
सरकार ने यह भी कहा था कि वो पेटकोक के आयात पर रोक को लेकर विचार कर रही है.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com