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This Article is From Mar 08, 2018

MCD के टीचरों को तीन माह से नहीं मिला वेतन, मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के अलावा पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के नगर निगमों के कमिश्नरों को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया

MCD के टीचरों को तीन माह से नहीं मिला वेतन, मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश समेत पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगमों के कमिश्नरों को हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है.
  • नगर निगम के 13 हजार स्कूल टीचरों को नहीं मिली सैलरी
  • वकील अशोक अग्रवाल की याचिका पर हुई सुनवाई
  • अदालत ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश, पूर्वी दिल्ली नगर निगम कमिश्नर और उत्तरी दिल्ली नगर निगम कमिश्नर को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है. पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के करीब 13 हजार स्कूल टीचरों को बीते तीन महीने से वेतन न देने के मामले में यह नोटिस दिया गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले मशहूर वकील अशोक अग्रवाल की याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायाधीश सी हरिशंकर की बैंच ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि 'आप शिक्षा और स्वास्थ्य तो लेना चाहते हो लेकिन वेतन के मुद्दे पर आपका नजरिया यह है कि निगम के कर्मचारी भाड़ में जाएं.'

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दिल्ली सरकार के वकील ने दलील दी कि पांचवे वित्त आयोग ने सलाह दी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य सरकार संभालें. इस बात पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 'आप भारतीय संविधान की भावना को नकार रहे हो जिसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा लोकल बॉडी के पास होनी चाहिए.' उन्होंने कहा कि 'आपके पास फंड की दिक्कत नहीं है, फिर आप पैसा क्यों रिलीज़ नहीं करते. इसका मतलब तो यह है कि आप सौदा करना चाहते हो. सरकार के पास पैसा किसी का निजी पैसा नहीं है, ये दिल्ली के नागरिकों का है और दिल्ली के नागरिकों को उनके हाल पर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते.'

VIDEO : नगर निगमों के स्कूलों के शिक्षकों को नहीं मिल रही तनख्वाह

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब दिल्ली में सफ़ाई कर्मचारियों, शिक्षकों, नर्सिंग स्टाफ व निगम के अन्य कर्मचारियों को तीन-तीन महीने तक वेतन नहीं मिलेगा तो इन कर्मचारियों के आश्रित लोग कैसे जीवन यापन करेंगे?' अदालत ने कहा कि जल्द से जल्द एक राशि दिल्ली सरकार निगम के कर्मचारियों के लिए जारी करे. अगली सुनवाई पर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और दोनों निगम आयुक्त स्वयं इस पर अपनी योजना प्रस्तुत करें.
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