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This Article is From Oct 25, 2018

मुख्य सचिव से मारपीट का मामला: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी विधायकों को मिली कोर्ट से जमानत

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले के मामले में दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य विधायकों को ज़मानत दे दी है.

मुख्य सचिव से मारपीट का मामला: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी विधायकों को मिली कोर्ट से जमानत
दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश (Anshu Prakash assault) पर कथित हमले के मामले में दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य विधायकों को ज़मानत दे दी है.हालांकि, देश के बाहर जाने के लिए केजरीवाल और सिसोदिया को अदालत से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी. इन सभी को 50 हज़ार के निजी मुचलके पर ज़मानत मिली है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी. 

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की कथित पिटाई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दूसरे 11 आरोपी विधायकों की कोर्ट में गुरुवार को पेश हुए थे. पिछली सुनवाई में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 13 विधायकों के खिलाफ समन जारी किया था.

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क्या है मामला?
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि 19 और 20 फरवरी की मध्यरात्रि में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनको अपने घर एक बैठक के लिए बुलाया इस दौरान वहां पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 11 आप विधायक मौजूद थे. आरोप के मुताबिक बैठक के दौरान आप विधायकों ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ उनकी बात न मानने के चलते गाली-गलौज और मारपीट की.

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में केजरीवाल का भी नाम
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट अदालत में दायर की जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी 11 दूसरे विधायकों के साथ आरोपी बनाया गया है. चार्ज शीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही एक प्लानिंग के तहत मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को देर रात अपने घर पर बुलाया था और बदसलूकी व मारपीट की तैयारी पहले ही की गई थी.

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18 सितंबर 2018 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया. सभी आरोपियों को सम्मन जारी किया गया और कहा कि 25 अक्टूबर को आरोपियों को पेश होना होगा. भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा  120b/186/332/353/342/323/506(2), साथ में सेक्शन 149 & 34, 109/114 के तहत दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी.

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आरोपियों के नाम
1. अरविंद केजरीवाल
2. मनीष सिसोदिया
3. अमानतुल्लाह खान
4. प्रकाश जारवाल
5. राजेश ऋषि
6. नितिन त्यागी
7. प्रवीण कुमार
8. अजय दत्त
9. संजीव झा
10. ऋतु राज
11. राजेश गुप्ता
12. मदन लाल
13. दिनेश मोहनिया

विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल इस मामले में गिरफ्तार किए गए थे क्योंकि अंशु प्रकाश के मुताबिक इन्होंने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की थी. जिनको बाद में अदालत से जमानत मिल गई थी. इस मामले में पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर छापा मारकर सीसीटीवी फुटेज जब्त की थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी की थी.

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पुलिस के गवाह
इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तत्कालीन सलाहकार रहे पूर्व आईएएस वीके जैन पुलिस के मुख्य गवाह हैं जिन्होंने पुलिस में मुताबिक अपने बयान में मारपीट की बात स्वीकार की है. जैन ने इस घटना के कुछ दिन बाद केजरीवाल के सलाहकार के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

अंशु प्रकाश का अलग वकील
सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट  ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को अलग से वकील रखने की इजाजत  दी है. अंशु प्रकाश ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि वे अपने केस में अलग से वकील रखना चाहते हैं.

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