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This Article is From Aug 09, 2017

दिल्‍ली: सीनियर सिटीजन की हत्‍या, दोषी को आजीवन कारावास की सजा

अदालत ने कहा कि चूंकि यह आवेश में किया गया अपराध नहीं है और इसलिए उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

दिल्‍ली: सीनियर सिटीजन की हत्‍या, दोषी को आजीवन कारावास की सजा
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व नियोक्ता के पिता की हत्या के अपराध में एक व्यक्ति को आजीवन करावास की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि चूंकि यह आवेश में किया गया अपराध नहीं है और इसलिए उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए. अदालत ने दिहाड़ी कामगार चालक 34 वर्षीय मुकेश कुमार को 68 वर्षीय देवेंद्र मारवाह की हत्या और उसके जेवरात गायब करने का दोषी पाया. बाद में पीड़ित के जेवरात उसके कमरे से भी बरामद किये गये थे.

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलदीप नारायण ने कहा, ''अभियुक्त (कुमार) का अपराध आवेश में किया गया नहीं है और वह कड़ी सजा का हकदार है. हालांकि, कानून के अनुसार यह मामला दुलर्भ से दुर्लभतम मामले में नहीं आता है.'' उन्होंने कहा, ''हालांकि, अभियुक्त के खराब आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए जुर्माना लगाए जाने में कुछ हद तक कमजोर दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है.'' कुमार पर 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

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हालांकि मामले में अभियोजन पक्ष कुमार के मकसद को साबित नहीं कर सका. अदालत ने कहा कि यह इस मामले के लिए जरूरी नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ अन्य ठोस सबूत थे. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, कुमार ने अपने बयान में दावा किया था कि मारवाह कभी-कभार आरोपी को अपनी पत्नी को उसके पास लाने या उसे ऋण चुकाने को कहता था.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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