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This Article is From Aug 12, 2019

डीटीसी की टक्कर से हुई थी सैन्यकर्मी की मौत, परिजनों को मिलेगा 1.17 करोड़ रुपये का मुआवजा

सैन्यकर्मी की मौत 2016 में डीटीसी बस की टक्कर से रफी मार्ग पर जेब्रा क्रॉसिंग पार करते समय हो गई थी.

डीटीसी की टक्कर से हुई थी सैन्यकर्मी की मौत, परिजनों को मिलेगा 1.17 करोड़ रुपये का मुआवजा
डीटीसी बस ड्राइवर की गलती से हादसा हुआ था.
नई दिल्ली:

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस की चपेट में आने से हुई सैन्यकर्मी की मौत पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) परिवार को 1.17 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है. सैन्यकर्मी की मौत 2016 में डीटीसी बस की टक्कर से रफी मार्ग पर जेब्रा क्रॉसिंग पार करते समय हो गई थी. डीटीसी की बस ने लालबत्ती क्रॉस की और उत्तर प्रदेश निवासी राइफलमैन राम कुमार यादव को टक्कर मारने से पहले गलत लेन पर चली गई. पैदलयात्रियों के निकलने के लिए उस वक्त बत्ती हरी थी और यादव सड़क पार कर रहे थे. 

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एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी एम के नागपाल ने भारतीय सेना के राइफलमैन यादव की पत्नी और दो बच्चों को मुआवजा दिये जाने के आदेश दिये. यादव यहां सेना भवन में तैनात थे. अदालत ने कहा, ‘‘यह साबित होता है कि उपरोक्त दुर्घटना में यादव की मृत्यु हो गई थी, जो डीटीसी बस के चालक की लापरवाही के कारण हुई. इसी के अनुसार यह मामला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ तय किया जाता है.'' 

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गौरतलब है कि उद्योग भवन बस स्टैंड के सामने रफी मार्ग पर 34 वर्षीय यादव 10 दिसम्बर, 2016 को अपराह्र लगभग तीन बजकर 20 मिनट पर लालबत्ती पार कर रहे थे कि इसी दौरान उन्हें डीटीसी की बस ने टक्कर मार दी थी.  (इनपुट-भाषा)

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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