(प्रतीकात्मक तस्वीर)
- उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है.
- यह अदालत इस मामले में कल उनके खिलाफ मानहानि आरोप तय करने वाली है.
- आप के दो नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए केस रिकार्ड मंगाए.
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नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत से रिकार्ड मंगवाया. न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली आप के दो नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए केस रिकार्ड मंगाए जिसमें एक वकील द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत में उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया गया था. निचली अदालत ने पिछले महीने इन दोनों नेताओं तथा योगेंद्र यादव के खिलाफ सुनवाई शुरू की थी. यह अदालत इस मामले में गुरुवार उनके खिलाफ मानहानि आरोप तय करने वाली है.
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उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है. अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता वकील के पास इस मामले में कोई सीधे सबूत नहीं हैं. उच्च न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट को पहले खुद इस बात पर संतुष्ट होना चाहिए कि मानहानि का मामला बनता है या नहीं. केजरीवाल और सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है और शिकायतकर्ता का पूरा मामला आम आदमी पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और कुछ समाचार लेखों पर आधारित है.
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अदालत दो आप नेताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अधिवक्ता द्वारा आपराधिक मानहानि शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया गया.(इनपुट भाषा से)
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उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है. अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता वकील के पास इस मामले में कोई सीधे सबूत नहीं हैं. उच्च न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट को पहले खुद इस बात पर संतुष्ट होना चाहिए कि मानहानि का मामला बनता है या नहीं. केजरीवाल और सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है और शिकायतकर्ता का पूरा मामला आम आदमी पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और कुछ समाचार लेखों पर आधारित है.
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अदालत दो आप नेताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अधिवक्ता द्वारा आपराधिक मानहानि शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया गया.(इनपुट भाषा से)
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