प्रतीकात्मक चित्र
- दिल्ली आईएसबीटी के लिए नया आदेश
- दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है
- ड्राइवर और कंडक्टर पर लगेगा जुर्माना.
नई दिल्ली:
दिल्ली के आईएसबीटी (ISBT) इलाक़े में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के लिए बेवजह हॉर्न बजाने को काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार माना गया है. अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर में बस चालकों के लिए कुछ आदेश जारी किए गए हैं. दिल्ली में वायु प्रदूषण से लोग परेशान हैं ही, ध्वनि प्रदूषण ने भी लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ शुरू कर दिया है. इसको ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह अहम फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी आईएसबीटी पर हॉर्न बजाने पर जुर्माना लगेगा. सरकार ने इस संबंध में एक सर्कुलर हाल ही में जारी किया है. सरकार का यह सर्कुलर 9 अक्टूबर को जारी हुआ है.
बता दें कि इस सर्कुलर के हिसाब से ISBT कैंपस में हॉर्न बजाने पर ड्राइवर पर 500 रु का जुर्माना लगेगा. इतना ही नहीं अकसर देखा गया है बस स्टैंड पर कंडक्टर ज़ोर से आवाज़ लगाते रहते हैं.
यह भी पढ़ें : ISBT पर कंडक्टर के कपड़े उतरवाकर हुई जांच, सदमे से मौत के बाद बवाल
अब सरकार ने इसी सर्कुलर में साफ किया है कि अगर बस का कंडक्टर जोर जोर से आवाज लगाएगा तब उस पर भी 100 रु जुर्माना लगेगा. सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि यह जुर्माना ISBT के एग्ज़िट गेट पर वसूला जाएगा.
VIDEO: सड़क किनारे सो रहे लोगों के साथ हादसा
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के इस आदेश की जद में दिल्ली के तीनों आईएसबीटी आते हैं. कश्मीरी गेट आईएसबीटी, सराय काले खां आईएसबीटी, आनंद विहार आईएसबीटी पर यह लागू है.
अभी तक की जानकारी के अनुसार कुल चालान 27 काटे गए हैं. इसमें 9100 रुपये की वसूली हुई है. इसमें हॉर्न बजाने पर 16 चालान और आवाज लगाने पर 11 चालान काटे गए हैं. कश्मीरी गेट पर 12 चालान (हॉर्न) और आवाज लगाने पर 7 चालान काटे गए. आनंद विहार पर 4 (हॉर्न) और आवाज लगाने पर 4 चालान काटे गए.
बता दें कि इस सर्कुलर के हिसाब से ISBT कैंपस में हॉर्न बजाने पर ड्राइवर पर 500 रु का जुर्माना लगेगा. इतना ही नहीं अकसर देखा गया है बस स्टैंड पर कंडक्टर ज़ोर से आवाज़ लगाते रहते हैं.
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अब सरकार ने इसी सर्कुलर में साफ किया है कि अगर बस का कंडक्टर जोर जोर से आवाज लगाएगा तब उस पर भी 100 रु जुर्माना लगेगा. सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि यह जुर्माना ISBT के एग्ज़िट गेट पर वसूला जाएगा.
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जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के इस आदेश की जद में दिल्ली के तीनों आईएसबीटी आते हैं. कश्मीरी गेट आईएसबीटी, सराय काले खां आईएसबीटी, आनंद विहार आईएसबीटी पर यह लागू है.
अभी तक की जानकारी के अनुसार कुल चालान 27 काटे गए हैं. इसमें 9100 रुपये की वसूली हुई है. इसमें हॉर्न बजाने पर 16 चालान और आवाज लगाने पर 11 चालान काटे गए हैं. कश्मीरी गेट पर 12 चालान (हॉर्न) और आवाज लगाने पर 7 चालान काटे गए. आनंद विहार पर 4 (हॉर्न) और आवाज लगाने पर 4 चालान काटे गए.
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