दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया.
- कोर्ट ने कहा- शिकायतकर्ता इस मामले में पीड़ित नहीं
- पहली नजर में यह शब्द मानहानि नहीं करते
- जुलाई 2017 में एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने 'ठुल्ला' कहा था
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नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आपराधिक मानहानि के उस केस में आरोप मुक्त कर दिया है जिसमें केजरीवाल द्वारा पुलिस वालों को ठुल्ला कहने पर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 'शिकायतकर्ता इस मामले में पीड़ित नहीं है. पहली नजर में यह शब्द मानहानि नहीं करते, इसलिए मानहानि की शिकायत मानने योग्य नहीं है. आरोपी अरविंद केजरीवाल को आरोप मुक्त किया जाता है.' कोर्ट का मानना है कि जिस इंटरव्यू में कुछ शब्द पर शिकायतकर्ता को आपत्ति है वह शब्द शिकायतकर्ता के बारे में नहीं कहे गए और न ही उससे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के यह सब कहने के बाद शिकायतकर्ता के बारे में लोग ऐसा कहेंगे.
यह भी पढ़ें : केजरीवाल से हाईकोर्ट जज ने पूछा, डिक्शनरी में 'ठुल्ला' नहीं है, इसका क्या मतलब है?
दरअसल जुलाई 2017 में एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 'दिल्ली पुलिस का कोई अगर "ठुल्ला" रेहड़ी पटरी वालों से पैसे मांगता है उसके खिलाफ भी केस नहीं होना चाहिए ,यह मंजूर नहीं है.'
VIDEO : दिल्ली पुलिस को 'ठुल्ला' कहने पर विवाद
इसके बाद अजय कुमार तनेजा नाम के एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया था. कोर्ट का मानना है कि इस मामले में शिकायतकर्ता को कोई कानूनी चोट या नुकसान नहीं हुआ, इसलिए मानहानि का मुकदमा नहीं बनता.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 'शिकायतकर्ता इस मामले में पीड़ित नहीं है. पहली नजर में यह शब्द मानहानि नहीं करते, इसलिए मानहानि की शिकायत मानने योग्य नहीं है. आरोपी अरविंद केजरीवाल को आरोप मुक्त किया जाता है.' कोर्ट का मानना है कि जिस इंटरव्यू में कुछ शब्द पर शिकायतकर्ता को आपत्ति है वह शब्द शिकायतकर्ता के बारे में नहीं कहे गए और न ही उससे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के यह सब कहने के बाद शिकायतकर्ता के बारे में लोग ऐसा कहेंगे.
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दरअसल जुलाई 2017 में एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 'दिल्ली पुलिस का कोई अगर "ठुल्ला" रेहड़ी पटरी वालों से पैसे मांगता है उसके खिलाफ भी केस नहीं होना चाहिए ,यह मंजूर नहीं है.'
VIDEO : दिल्ली पुलिस को 'ठुल्ला' कहने पर विवाद
इसके बाद अजय कुमार तनेजा नाम के एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया था. कोर्ट का मानना है कि इस मामले में शिकायतकर्ता को कोई कानूनी चोट या नुकसान नहीं हुआ, इसलिए मानहानि का मुकदमा नहीं बनता.
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