- शिर्डी में चार एकड़ जमीन धोखाधड़ी मामले में अशोक खरात के दो करीबी सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है
- गिरफ्तार आरोपियों अरविंद बावके और किरण सोनवणे को अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है
- अशोक खरात के खिलाफ नासिक में दस FIR दर्ज हैं जिनमें आठ यौन शोषण और दो धोखाधड़ी से संबंधित हैं
रेप के आरोपी अशोक खरात पर शिकंजा कसता जा रहा है. शिर्डी में चार एकड़ जमीन धोखाधड़ी मामले में खरात के दो करीबी सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों को अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. शिर्डी के चार एकड़ जमीन धोखाधड़ी मामले में रेप के आरोपी अशोक खरात समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में पुलिस ने खरात के बेहद करीबी माने जाने वाले साकुरी निवासी अरविंद पांडुरंग बावके और जमीन सौदे में मध्यस्थता करने वाले शिर्डी निवासी किरण नानासाहेब सोनवणे को गिरफ्तार किया है.
अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को राहाता न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने अरविंद बावके और किरण सोनवणे को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. पुलिस के मुताबिक, यह मामला चार एकड़ जमीन की हेराफेरी से जुड़ा है. अब पुलिस जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण की जांच के साथ‑साथ अशोक खरात के अन्य संपर्कों और भूमिका को लेकर भी गहन पड़ताल कर रही है. महाराष्ट्र में नासिक की एक अदालत ने बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार स्वयंभू बाबा अशोक खरात की पुलिस हिरासत रविवार को एक अप्रैल तक बढ़ा दी गई.
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रेप केस में पहले से जेल में बंद है अशोक खरात
खरात को 18 मार्च को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जब एक महिला ने उनपर तीन साल से अधिक समय तक बार-बार रेप करने का आरोप लगाया. खरात नासिक जिले के मिरगांव में एक मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख हैं और वर्षों से उनसे महाराष्ट्र के कई प्रमुख राजनेता मिलते रहे हैं. शहर के सरकारवाड़ा पुलिस थाने में अब तक उनके खिलाफ 10 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें से आठ कथित यौन उत्पीड़न या शोषण और दो धोखाधड़ी से संबंधित हैं. पुलिस ने शनिवार को बताया था कि खरात के खिलाफ जांच कर रहे एसआईटी को पिछले कुछ दिनों में फोन पर 100 से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनमें से अधिकतर महिलाओं की हैं.
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SIT जांच तेज, संपत्ति और संपर्कों की पड़ताल जारी
खरात को पिछली पुलिस हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद रविवार को अदालत में पेश किया गया . सुनवाई के दौरान, लोक अभियोजक शैलेंद्र बागडे ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा कि आरोपी की संपत्तियों की जांच अभी बाकी है. बागडे ने कहा कि कई महिलाएं अब भी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आ रही हैं और उस तथाकथित ‘‘पानी या तरल पदार्थ'' की जांच अभी बाकी है, जिसे खरात यौन शोषण से पहले पीड़ितों को बहलाने-फुसलाने के लिए देते थे. उन्होंने कहा कि आरोपी के मोबाइल फोन डेटा की जांच की जा चुकी है और ‘क्लोन रिपोर्ट' प्राप्त हो गई है.
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