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This Article is From Aug 04, 2022

मंगलुरू में कई हत्याओं के बाद पुलिस का फरमान, न तो कोई सार्वजनिक अंतिम संस्कार होगा और न ही कोई पोस्टर लगेगा

कर्नाटक के तटीय जिले मेंगलुरु की पुलिस ने संभावित उपद्रवियों को शांति भंग करने से रोकने के लिए कुछ खास आदेश जारी किए हैं. पुलिस ने उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए सार्वजनिक आचरण से जुड़े कुछ सख्त नियम बनाए हैं. गौरतलब है कि, हाल के दिनों में मंगलुरू में सांप्रदायिक तनाव के कई मामले प्रकाश में आए थे. कर्नाटक के एडीजीपी (कानून व्यवस्था) आलोक कुमार को स्थिति की समीक्षा के लिए फिर से मंगलुरु भेजा गया है.

मंगलुरू में कई हत्याओं के बाद पुलिस का फरमान, न तो कोई सार्वजनिक अंतिम संस्कार होगा और न ही कोई पोस्टर लगेगा
कर्नाटक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी स्थिति की समीक्षा लगातार कर रहे हैं.
बेंगलुरु:

कर्नाटक के तटीय जिले मेंगलुरु की पुलिस ने संभावित उपद्रवियों को शांति भंग करने से रोकने के लिए कुछ खास आदेश जारी किए हैं. पुलिस ने उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए सार्वजनिक आचरण से जुड़े कुछ सख्त नियम बनाए हैं. गौरतलब है कि, हाल के दिनों में मंगलुरू में सांप्रदायिक तनाव के कई मामले प्रकाश में आए थे. कर्नाटक के एडीजीपी (कानून व्यवस्था) आलोक कुमार को स्थिति की समीक्षा के लिए फिर से मंगलुरु भेजा गया है.

पुलिस ने कुछ प्रतिबंध 5 से 8 अगस्त तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सगाए हैं. इस दौरान पुलिस ने मंगलुरु में सार्वजनिक अंत्येष्टि पर रोक लगा दी है. इससे पहले दोपहिया वाहनों पर पीछे किसी को बैठाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. हालांकि बाद में आदेश वापस ले लिया गया.

28 जुलाई को मंगलुरु में नकाबपोश हमलावरों ने एक दुकान के बाहर एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी थी. इस हत्या को 26 जुलाई को भाजपा युवा विंग के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के विरोध में देखा जा रहा है. बहरहाल, इस हत्याकांड के फुटेज CCTV पर उपलब्ध हैं. और पुलिस जोर-शोर से इस मामले की जांच-पड़ताल में लगी हुई है.

सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी-चिल्लाना और पोस्टर लगाना प्रतिबंधित है. पुलिस ने कहा कि ऐसे सारे कार्य प्रतिबंधित होंगे जो सार्वजनिक मर्यादा को भंग करेगा,  सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा या फिर आपराधिक गतिविधि को भड़काएगा.  

सार्वजनिक क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है. किसी को भी किसी भी प्रकार के हथियार, तलवार, चाकू या अन्य वस्तुएँ ले जाने की अनुमति नहीं है जिनका उपयोग लोगों को चोट पहुँचाने के लिए किया जा सकता है. पुलिस ने कहा कि कोई भी पटाखे नहीं फोड़ सकता है और न ही इसी तरह की सामग्री ले जा सकता है. उन्होंने नागरिकों से सरकारी संस्थानों और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को निशाना बनाने वाले अपमानजनक या भड़काऊ भाषणों से बचने के लिए कहा है.

बेल्लारे में भाजपा सदस्य प्रवीण नेट्टारू की हत्या के एक दिन बाद 28 जुलाई को हुई इस हत्या ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि 26 जुलाई को भाजपा युवा विंग के नेता की हत्या की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी या एनआईए को सौंपी जाएगी, जो मुख्य रूप से आतंकवाद से जुड़े मामलों को देखती है.

दो हत्याओं ने कर्नाटक में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 32 वर्षीय नेट्टारू की दक्षिण कन्नड़ जिले में हत्या कर दी गई थी, जबकि 23 वर्षीय फाजिल नाम के एक व्यक्ति की मंगलुरु में नकाबपोश हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी.

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